क्या आईटीआर डेडलाइन पर एक करोड़ से अधिक लोग टैक्स फाइलिंग कर पाएंगे?

सारांश
Key Takeaways
- आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।
- एक करोड़ से अधिक करदाता आखिरी दिन फाइलिंग कर सकते हैं।
- पिछले वर्ष की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सिस्टम स्थिर है लेकिन यूजर्स द्वारा समस्याएँ हो सकती हैं।
- सरकारी अपडेट पर भरोसा करना जरूरी है।
मुंबई, 15 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की डेडलाइन सोमवार को समाप्त होने वाली है। ऐसे में यह अनुमान है कि आखिरी दिन लगभग एक करोड़ करदाता टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 6.03 करोड़ को वेरिफाइड किया जा चुका है। इसके अलावा, 4 करोड़ से अधिक आईटीआर को प्रोसेस किया जा चुका है।
पिछले वर्ष, आईटीआर फाइलिंग में सालाना आधार पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और इसी गति को देखते हुए, इस वर्ष यह संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है। पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि का रुझान स्थिर बना हुआ है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न, असेसमेंट ईयर 2022-23 में 5.82 करोड़ और असेसमेंट ईयर 2021-22 में 5.77 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की 15 सितंबर की समय सीमा की वजह से चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिससे करदाताओं और पेशेवरों पर दोहरा बोझ पड़ेगा।
चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर वकीलों ने बताया है कि पूरी तरह से चालू पोर्टल के बावजूद, समय-सीमाओं का समूहीकरण अभी भी दाखिलकर्ताओं पर दबाव डालेगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों ने कहा है कि सिस्टम स्थिर है और अधिकांश समस्याओं के लिए यूजर्स द्वारा ब्राउजर से संबंधित गड़बड़ियां जिम्मेदार हैं। पोर्टल ने पिछले वर्ष एक दिन में रिकॉर्ड 70 लाख रिटर्न प्रोसेस किए थे।
आगे, इनकम टैक्स (आईटी) डिपार्टमेंट ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है, जिसमें आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर करने का दावा किया गया था।
आईटी डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "एक फर्जी खबर चल रही है जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि (मूल रूप से 31.07.2025 को देय, जिसे 15.09.2025 तक बढ़ा दिया गया था) को आगे बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है।"
डिपार्टमेंट ने आगे कहा, "आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें।"