क्या राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने नशा माफिया श्यामलाल उर्फ श्यामा को गिरफ्तार किया?

सारांश
Key Takeaways
- झालावाड़ में पहली बार पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है।
- श्यामलाल उर्फ श्यामा लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त था।
- पुलिस ने उसे उच्च सुरक्षा जेल अजमेर भेज दिया है।
झालावाड़, 15 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पहली कार्रवाई करते हुए नशा माफिया श्यामलाल उर्फ श्यामा को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के मार्गदर्शन में बुधवार को नशा माफियाओं के खिलाफ यह महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। यह ‘पिट एनडीपीएस एक्ट’ के तहत जिले की पहली कार्रवाई है। पुलिस ने लंबे समय से नशे के कारोबार में संलिप्त लुहारिया देह निवासी तस्कर श्यामलाल उर्फ श्याम बंजारा को गिरफ्तार कर उच्च सुरक्षा जेल अजमेर भेज दिया है।
एसपी अमित कुमार ने बताया कि पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे के कारोबारियों पर लागू होता है, जो निरंतर नशा तस्करी में शामिल पाए जाते हैं। यह कार्रवाई शासन के निर्देशानुसार की जाती है।
ये धाराएं उन अपराधियों के खिलाफ लगाई जाती हैं, जिनका जेल में बंद होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पिट एनडीपीएस के तहत की गई कार्रवाई को कठोरतम माना जाता है। जिले में यह किसी तस्कर के खिलाफ पहली कार्रवाई है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्कर श्यामलाल उर्फ श्यामा 1996 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है। वह लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त था और खुद भी मादक पदार्थों का आदी है।
एसपी ने कहा कि श्यामलाल उर्फ श्यामा के खिलाफ दर्ज 16 प्रकरणों में से 8 में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 6 प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि पिट यानी पीआइटी एनडीपीएस एक्ट 1998 उन नशे के कारोबारियों पर लागू होता है, जो लगातार इन गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। यह कार्रवाई आरोपी को लेकर भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर शासन द्वारा की जाती है।
शासन के आदेश पर पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम देती है। ये वे अपराधी होते हैं, जिनका समाज में रहना उचित नहीं माना जाता और जिनका जेल में जाना आवश्यक हो जाता है।