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क्या उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर 27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई?

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क्या उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर 27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई?

सारांश

उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर यह सुनवाई निर्धारित की है, जिसमें कुलदीप सेंगर की जमानत को चुनौती दी गई है। क्या यह सुनवाई न्याय का नया मोड़ लाएगी?

मुख्य बातें

कुलदीप सेंगर की जमानत पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
सीबीआई ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटा है।
कुलदीप सेंगर का आपराधिक इतिहास सुनवाई में महत्वपूर्ण होगा।
जमानत का मामला न्यायिक प्रक्रिया में एक उदाहरण है।

नई दिल्ली, 20 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा भुगत रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख निर्धारित की है।

दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में मिली जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है। केंद्रीय एजेंसी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिस पर 27 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी।

कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने पर कड़ा विरोध हुआ था। हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत देने के साथ उसकी उम्रकैद की सजा पर भी रोक लगाई थी। रेप पीड़िता और उसके परिवार के अलावा कई राजनीतिक दलों ने जमानत के विरोध में विरोध प्रदर्शन किए थे। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कुलदीप सेंगर की जमानत को रद्द किया।

वहीं, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका को खारिज किया। कुलदीप सिंह सेंगर इस मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील पर शीघ्रता से फैसला किया जाता है तो यह सेंगर के हित में होगा।

हाईकोर्ट के अनुसार, कुलदीप सिंह सेंगर 10 साल की कुल सजा में से करीब 7.5 साल हिरासत में बिता चुका है। उसकी अपील पर अंतिम निर्णय नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में अपील के निपटारे में हुई देरी के लिए आंशिक रूप से स्वयं कुलदीप सिंह सेंगर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने समय-समय पर कई याचिकाएं दायर कीं।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि यह समाज में न्याय की आवश्यकता और बलात्कार के खिलाफ लड़ाई में सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। हमें इस प्रकरण में न्याय की प्रक्रिया को समर्थन देना चाहिए, ताकि पीड़ितों को सच्चा न्याय मिल सके।
RashtraPress
26 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कुलदीप सेंगर को कब जमानत मिली थी?
कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन सीबीआई ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
क्या सेंगर की जमानत पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी?
हाँ, सेंगर की जमानत पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी।
कुलदीप सेंगर को कितनी सजा हुई है?
कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा हुई है, जिसमें से वह लगभग 7.5 साल हिरासत में बिता चुका है।
राष्ट्र प्रेस
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