क्या मुंबई पुलिस ने दो ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार कर 51 किलो गांजा बरामद किया?

सारांश
Key Takeaways
- मुंबई पुलिस की सक्रियता ने एक बड़ी ड्रग्स तस्करी को रोका।
- बरामद गांजा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 11 लाख रुपए है।
- गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
- कस्टम विभाग की कार्रवाई में 11.78 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
- यह कार्रवाई ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सख्ती का संकेत है।
मुंबई, 23 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। पुलिस ने वडाला क्षेत्र से 51 किलो गांजा बरामद किया है। वडाला टीटी पुलिस स्टेशन की टीम ने इस दौरान दो ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 11 लाख रुपए आंकी गई है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रात के समय नियमित पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध कार दिखाई दी। जब पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, तो ड्राइवर और उसका साथी गाड़ी छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने तत्परता से दोनों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर 51 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अबुबकर मेहंदीहसन शान और शहबाज शमीम खान के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 25 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कहां से आया और इसे किसे सप्लाई किया जाना था।
इससे पहले, मुंबई कस्टम विभाग ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है। कस्टम विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीएसएमआई), मुंबई पर की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। उनके सामान की जांच के दौरान अधिकारियों ने उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।