क्या निक्की भाटी हत्याकांड के आरोपियों को लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिली?

सारांश
Key Takeaways
- निक्की भाटी हत्याकांड का मामला गंभीर है।
- लोअर कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
- वादी पक्ष के पास हत्या के ठोस सबूत हैं।
- निक्की की बहन कंचन इस मामले की गवाह हैं।
- आरोपी सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा, 11 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। लोअर कोर्ट ने मुख्य आरोपी विपिन भाटी सहित सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विपिन भाटी के वकील ने कोर्ट में जमानत की अर्जी पेश की थी, जिस पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया।
वादी पक्ष के वकील ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कहा कि लड़की को जलाकर मारा गया है और यह स्पष्ट रूप से हत्या है। उनके पास ठोस सबूत हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को जमानत नहीं दी जाएगी। वकील ने बताया कि पुलिस की जांच अब तक संतोषजनक रही है और उन्हें सहयोग भी मिल रहा है। हालांकि, अब आरोपियों द्वारा सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी, जिसके लिए वादी पक्ष पहले से तैयार है।
निक्की हत्याकांड की चश्मदीद गवाह उसकी बहन कंचन है। कंचन का कहना है कि ससुराल वालों को निक्की का ब्यूटी पार्लर चलाना और रील बनाना पसंद नहीं था, और इसको लेकर अक्सर घर में झगड़े होते थे। कंचन का कहना है कि निक्की के पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। साथ ही दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित भी करते थे। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी बहन को इन लोगों ने आग लगा दी।
निक्की के ससुराल वालों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और निक्की और कंचन मेकअप से जुड़े वीडियो और रील सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थीं, जिस पर परिवार को आपत्ति थी। इसी कारण कई बार विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने हत्या की बात को स्वीकार नहीं किया है।
फिलहाल कोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी है। लोअर कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद अब आरोपियों द्वारा सेशंस कोर्ट में बेल की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हालांकि, वादी पक्ष के वकील का कहना है कि वे आरोपियों को बेल नहीं लेने देंगे, और उनके पास हत्या के ठोस सबूत हैं।