नोएडा में वाहनों पर नकली रिफ्लेक्टर टेप मिलने पर क्या होगी सख्ती?

सारांश
Key Takeaways
- नकली रिफ्लेक्टर टेप सड़क सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
- वाहनों पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- दुकानदारों को नकली टेप बेचने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- सड़क पर सुरक्षा के लिए मानक रिफ्लेक्टर टेप का उपयोग करें।
- परिवहन विभाग नियमित चेकिंग अभियान चलाता रहेगा।
नोएडा, 23 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने नकली और गैर-मानक रिफ्लेक्टर टेप की बिक्री और उपयोग पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
शनिवार को एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. सियाराम वर्मा ने 3एम इंडिया लिमिटेड के सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर गौरव पूनिया के साथ मिलकर शहर के विभिन्न बाजारों में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली रिफ्लेक्टर टेप बरामद की गईं।
नियमों के मुताबिक, कमर्शियल वाहनों पर लगाए जाने वाले रिफ्लेक्टर टेप के लिए विशेष मानक निर्धारित किए गए हैं। सफेद टेप की चमक 450 कैंडूला, लाल की 120 कैंडूला और पीली की 300 कैंडूला होनी चाहिए। लेकिन, जांच में मिले नकली टेप इन मानकों पर खरे नहीं उतरे। सफेद टेप की चमक मात्र 77, लाल की 14 और पीली की 90 कैंडूला ही पाई गई।
अधिकारियों ने बताया कि ये नकली टेप सड़क पर दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे रात के समय दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। परिवहन विभाग ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वे भविष्य में नकली रिफ्लेक्टर टेप बेचते पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वाहन स्वामियों को भी चेतावनी दी गई है कि यदि उनके वाहनों पर गैर-मानक रिफ्लेक्टर टेप पाए गए तो उन पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि नकली रिफ्लेक्टर टेप सड़क सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा है। कई हादसों का कारण रात के समय वाहनों का स्पष्ट न दिखाई देना होता है। नकली टेप इस खतरे को और बढ़ा देते हैं।
उन्होंने वाहन मालिकों से अनुरोध किया कि केवल मानकयुक्त और ‘मेक इन इंडिया’ रिफ्लेक्टर टेप का उपयोग करें, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परिवहन विभाग नियमित रूप से ऐसे चेकिंग अभियान चलाता रहेगा और नकली सामग्री की बिक्री या उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का मानना है कि सड़क सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।