क्या चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को दो वोटर आईडी मामले में नोटिस जारी किया?
सारांश
Key Takeaways
- प्रशांत किशोर को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है।
- एक से अधिक वोटर आईडी रखने का मामला है।
- आयोग ने तीन दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है।
- प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल की निर्वाचक सूची में है।
- उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान है।
पटना, 28 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है। आयोग ने एक से अधिक वोटर आईडी रखने के मामले में प्रशांत किशोर से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए नोटिस में कहा, "आपका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की निर्वाचक सूची में दर्ज है। कृपया तीन दिनों के भीतर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में अपने नाम की प्रविष्टि के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें।"
आयोग ने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-17 के अनुसार, किसी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। यदि यह उल्लंघन होता है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
प्रशांत किशोर उस समय विवाद में आए जब यह पता चला कि वे बिहार और पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। जन सुराज पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, प्रशांत किशोर कोलकाता के 121, कालीघाट रोड पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय का पता है। यह निर्वाचन क्षेत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है।
उनका एपिक नंबर 'आईयूआई0686683' और सीरियल नंबर 621 है, जबकि मतदान केंद्र आर-1, 21बी रानीशंकरी लेन स्थित सेंट हेलेन स्कूल है।
इसके अलावा, प्रशांत किशोर बिहार के सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर विधानसभा क्षेत्र में भी मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उनका मतदान केंद्र रोहतास जिले के अंतर्गत मध्य विद्यालय, कोनार है, जो कि उनका पैतृक गांव है।