क्या पंजाब में नकली खाद-बीज विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी?: भगवंत मान

सारांश
Key Takeaways
- बीज अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया।
- Nकली खाद और बीज विक्रेताओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।
- बाढ़ प्रभावित किसानों को 2,00,000 क्विंटल मुफ्त बीज दिया जाएगा।
- मुआवजे के चेक 15 अक्टूबर से पहले जारी किए जाएंगे।
- कांग्रेस ने विधेयक का विरोध किया था, लेकिन यह पारित हुआ।
चंडीगढ़, 29 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। पंजाब विधानसभा में बीज अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस विषय में जानकारी साझा की।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि अब, पंजाब में नकली खाद, बीज और दवाइयां बेचने वाले विक्रेताओं और कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब बीज अधिनियम का यह संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, और इसके बाद चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इस विधेयक के बिना, किसानों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ रहा था।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया था, लेकिन विधेयक अब पारित हो चुका है। किसानों की सहायता के लिए, सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को 2,00,000 क्विंटल मुफ्त बीज देने का निर्णय लिया है। इसमें 1,85,000 क्विंटल गेहूं और 16,000 क्विंटल सरसों के बीज शामिल हैं। बाढ़ से प्रभावित घरों, पशुओं और फसलों के लिए मुआवजे के चेक 15 अक्टूबर से पहले जारी किए जाएंगे।
सीएम मान ने बताया कि मंगलवारअमित शाह से मुलाकात कर पंजाब में बाढ़ के नुकसान की जानकारी दी जाएगी। मांग की जाएगी कि पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा की जाए। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपए की राशि को जारी किया जाना चाहिए, जो बहुत कम है और इसमें पंजाब को आवंटित वार्षिक राशि भी शामिल है।
मान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि बाढ़ के बाद पंजाब का पुनर्वास हो। इसलिए, वह अलग विधानसभा बना रही है और पंजाब के हित में लिए गए निर्णयों से असहमत है। रंगला पंजाब पहल के अंतर्गत पंजाब के पुनर्वास में योगदान देने वाले सभी संगठनों, नागरिकों, उद्योगपतियों और प्रवासी भारतीयों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।