क्या राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने दी जमानत?

सारांश
Key Takeaways
- राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट से जमानत मिली है।
- यह मामला 2022 में दिए गए एक विवादास्पद बयान से जुड़ा है।
- कोर्ट ने बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानतें दाखिल करने का आदेश दिया।
लखनऊ, 15 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट से मंगलवार को एक महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई है। कोर्ट ने एक मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी।
यह मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के संबंध में दिए गए एक विवादास्पद बयान से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर करने के बाद, राहुल गांधी के वकील ने जमानत याचिका प्रस्तुत की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानतें दाखिल करने का आदेश देते हुए राहुल गांधी को जमानत दी।
राहुल गांधी पर आरोप है कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय सेना के संबंध में ऐसा बयान दिया, जो मानहानि के दायरे में आता है। इस बयान के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी का बयान सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला था और इससे देश के सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
कोर्ट की ओर से तलब किए जाने के बाद, राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से लखनऊ कोर्ट में पेश हुए और औपचारिक रूप से सरेंडर किया। इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। न्यायालय ने जमानत की शर्तों के अनुसार राहुल गांधी को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें दाखिल करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
मानहानि की शिकायत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर की थी। कोर्ट ने भी माना था कि कांग्रेस सांसद की टिप्पणी सेना के मनोबल को तोड़ने वाली थी।