क्या समीर मोदी को साकेत कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कथित बलात्कार मामले में जमानत?

सारांश
Key Takeaways
- समीर मोदी को साकेत कोर्ट से जमानत मिली।
- दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया।
- मामला संवेदनशील होने के कारण इन कैमरा सुनवाई की गई।
- समीर मोदी के वकील ने आरोपों को झूठा बताया।
- जांच में डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं।
नई दिल्ली, २५ सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। कथित बलात्कार मामले में गिरफ्तार ललित मोदी के भाई समीर मोदी को साकेत कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी।
साकेत कोर्ट ने समीर मोदी की जमानत याचिका पर इन कैमरा सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इन कैमरा सुनवाई करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता ने भी आग्रह किया था कि इस मामले को बंद कमरे में सुना जाए।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने समीर मोदी की जमानत का कड़ा विरोध किया। पुलिस ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत दी गई, तो यह जांच को प्रभावित कर सकती है। पुलिस ने यह भी आशंका जताई कि आरोपी जमानत मिलने पर फरार हो सकता है। पुलिस ने तर्क किया कि समीर मोदी पहले भी विदेश जाने का प्रयास कर चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए।
जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल प्रमाण शामिल हैं।
वहीं, समीर मोदी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि एलओसी में जल्दबाजी की गई है। उनका कहना है कि एफआईआर के मात्र पांच दिनों में एलओसी जारी करना संदिग्ध है। वकील ने कहा कि आरोप झूठे हैं और यह एक वसूली की साजिश है।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने समीर मोदी को १८ सितंबर को गिरफ्तार किया था। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की पुलिस ने उन्हें उस समय हिरासत में लिया, जब वह विदेश से दिल्ली लौटे थे और एयरपोर्ट पर पहुंचे थे।
समीर मोदी पर आरोप है कि उन्होंने कई साल पहले एक महिला के साथ बलात्कार किया था। यह मामला काफी पुराना है, लेकिन लंबी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।