क्या सेलिना जेटली के भाई की रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा?
सारांश
Key Takeaways
- सेलिना जेटली ने अपने भाई की रिहाई के लिए याचिका दायर की है।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
- अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
- विदेश मंत्रालय को जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
- परिवार को जानकारी देने में लापरवाही का आरोप।
नई दिल्ली, 3 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। बॉलीवुड की नामचीन अभिनेत्री और मॉडल सेलिना जेटली द्वारा अपने भाई की रिहाई हेतु दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय से पूछा है कि दुबई की जेल में बंद सेलिना जेटली के भाई के मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
सेलिना जेटली के भाई विक्रांत कुमार जेटली एक पूर्व सेना मेजर हैं, जो वर्ष 2024 से दुबई की जेल में बंद हैं। सेलिना ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
जेटली ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके भाई के खिलाफ मामले की स्थिति को लेकर परिवार को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीते एक वर्ष में भारतीय दूतावास की ओर से केवल चार बार ही कॉन्सुलर मुलाकात की अनुमति दी गई।
याचिका में सेलिना ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय ने उनके भाई की स्थिति, कानूनी प्रक्रिया और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने में अब तक लापरवाही बरती है।
उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार उनके भाई के लिए कानूनी सहायता, नियमित कॉन्सुलर संपर्क और परिवार से सीधा संवाद स्थापित करने के कदम उठाए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित समय सीमा में अपना जवाब दाखिल करे और बताए कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी, तब तक केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए समय दिया गया है।