क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्नाव रेप केस की पीड़िता खुश हैं, कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा होनी चाहिए?
सारांश
Key Takeaways
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़िता के लिए महत्वपूर्ण है।
- कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिली है।
- पीड़िता ने न्याय की मांग की है।
- सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने धमकियों की चिंता जताई है।
नई दिल्ली, 29 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही, सीबीआई की याचिका पर कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया गया। पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर पर खुशी जताई है।
पीड़िता ने कहा, "मैं कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी मिलेगा। मैं इस लड़ाई को लगातार लड़ती रहूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि उसे फांसी की सजा मिले तभी हमारे परिवार को सच्चा न्याय मिलेगा। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूं जो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे न्याय दिलाने में मदद की। मेरे पिता की आत्मा को तब ही शांति मिलेगी, जब कुलदीप सेंगर को फांसी होगी।"
पीड़िता की मां ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जिन्होंने मेरे पति का हत्या किया, उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए।"
पीड़ित की तरफ से वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में कुलदीप सेंगर को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को अब भी धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है।"
सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले दृष्टि में वे कार्रवाई के लिए तैयार हैं और मौखिक रूप से उन्होंने इसका संकेत दिया था। अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुलदीप की जमानत पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने पीड़िता से भी हस्तक्षेप करने और अपनी याचिका दायर करने के लिए कहा है।"
सोमवार को सीबीआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है।