क्या तमिलनाडु राजभवन के गेट पर बम विस्फोट मामले में दोषी को 10 साल की कठोर सजा मिली?
सारांश
Key Takeaways
- विनोथ को 10 साल की कठोर सजा मिली।
- पेट्रोल बम विस्फोट में कोई जान नहीं गई।
- एनआईए ने व्यापक जांच की।
- सख्त सजा से कानून-व्यवस्था में सुधार होगा।
- भविष्य में ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्ली, 12 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। वर्ष 2023 में तमिलनाडु राजभवन के गेट पर पेट्रोल बम विस्फोट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बुधवार को मुख्य आरोपी विनोथ उर्फ करुक्का विनोथ को दोषी करार दिया। चेन्नई के पूनमल्ली स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने विनोथ के खिलाफ दर्ज कई मामलों में 2, 3, 5, 7 और दो में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, अर्थात अधिकतम सजा 10 वर्ष की होगी। साथ ही, दोषी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
एनआईए की जांच के अनुसार, 25 अक्टूबर 2023 को विनोथ ने चेन्नई स्थित तमिलनाडु राजभवन के गेट नंबर-1 पर दो पेट्रोल बम फेंके थे। विस्फोट के कारण वहां मौजूद सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था, लेकिन इस घटना में किसी की जान नहीं गई थी। पूछताछ में विनोथ ने कहा था कि यह कार्य सरकारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने के उद्देश्य से किया गया था।
घटना के बाद, गृह मंत्रालय के निर्देश पर स्थानीय पुलिस से मामले की जांच लेकर एनआईए को सौंपा गया था। एनआईए ने व्यापक जांच कर साक्ष्य एकत्र किए और 19 जनवरी 2024 को विशेष अदालत में अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
यह फैसला एनआईए की ओर से आतंकी और विध्वंसक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक और उदाहरण है। एजेंसी ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त सजा से देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। यदि कोई भविष्य में इस तरह का कार्य करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।