क्या तेलंगाना सरकार ने 7 लाख रुपए का मुआवजा और मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की?
सारांश
Key Takeaways
- तेलंगाना में हुए हादसे में 19 लोगों की मौत हुई।
- सरकार ने 7 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया।
- मजिस्ट्रीयल जांच का आदेश दिया गया।
- घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
- सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता की आवश्यकता है।
हैदराबाद, 3 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना राज्य सरकार ने रंगारेड्डी जिले में सोमवार को घटित एक भयानक हादसे की मजिस्ट्रीयल जांच का आदेश दिया है, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही, मृतकों के परिवारों को 7 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है।
उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी श्रीधरबाबू ने जानकारी दी कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी हैदराबाद-बीजापुर हाईवे पर चेवेल्ला मंडल में मिर्जागुडा के पास सुबह लगभग 6.30 बजे हुए हादसे की डिपार्टमेंटल जांच का आदेश दिया है। यह स्थान हैदराबाद से करीब 60 किमी दूर है।
मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हुए हैं। यह दुर्घटना तब हुई जब एक बजरी से भरा टिपर ट्रक सामने आ रही रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस से टकरा गया। बस में 72 लोग सवार थे और यह तांदूर से हैदराबाद की ओर आ रही थी।
शुरुआत में मरने वालों की संख्या 20 बताई गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि 19 लोगों की जान गई है। इनमें 10 महिलाएं और एक 10 महीने का बच्चा शामिल है। हादसे में बस और ट्रक के चालकों की भी मृत्यु हुई है।
गवाहों के अनुसार, बस की पहली छह पंक्तियों में बैठे यात्री कुचल गए और पत्थरों के नीचे दब गए क्योंकि टिपर लॉरी बस के अंदर घुस गई थी।
गवाहों ने बताया कि टिपर तेज गति से चल रहा था, कई गाड़ियों को ओवरटेक कर रहा था, और अचानक दाईं ओर मुड़ गया, जिससे बस से टकरा गया।
श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।
राज्य सरकार ने हर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है, जबकि टीजीएसआरटीसी ने अतिरिक्त 2 लाख रुपए देने की बात कही है। घायल व्यक्तियों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और सरकार उनके पूरे इलाज का ध्यान रखेगी।
स्वास्थ्य मंत्री राजा नरसिम्हा ने भी पीएमआर हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को छोड़कर, जिसे सिर में चोट लगी है, सभी को मामूली चोटें आई हैं।
इस बीच, बस कंडक्टर की शिकायत पर, पुलिस ने टिपर चालक के खिलाफ भारत न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया है।