क्या तेलंगाना : हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए ट्रैफिक पर पाबंदियां लगाई हैं?
सारांश
Key Takeaways
- ट्रैफिक पाबंदियां नए साल के उत्सव के दौरान लागू होंगी।
- ड्रंक ड्राइविंग की सघन जांच की जाएगी।
- हैदराबाद और साइबराबाद में 217 ट्रैफिक जंक्शन पर कर्मियों की तैनाती होगी।
- भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- पैदल चलने वालों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने वाहन पार्क करें।
हैदराबाद, 30 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने नए साल के उत्सव के दौरान ट्रैफिक पाबंदियों की घोषणा की है और ड्रंक ड्राइविंग की सघन जांच भी की जाएगी।
दोनों कमिश्नरेट ने ट्रैफिक अनुशासन को बनाए रखने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को ट्रैफिक प्रतिबंधों की घोषणा की है।
बेगमपेट और टोलीचौकी को छोड़कर शहर के सभी फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, पीवीएनआर एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर केवल राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए खुला रहेगा, जिनके पास वैलिड एयर टिकट होंगे।
पुलिस ने कहा कि उनका मुख्य ध्यान बाजारों, मॉल के पास और उन स्थानों पर होगा जहां लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, विशेष रूप से हुसैन सागर झील के आसपास। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, सैफबाद आदि के शॉपिंग, कमर्शियल, रेस्टोरेंट और पब/बार इलाकों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
हैदराबाद के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) आर. वेंकटेश्वरलू ने कहा कि पूरे शहर में 217 महत्वपूर्ण और व्यस्त ट्रैफिक जंक्शन/चौराहों पर पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया जाएगा।
रात 11 बजे से सुबह 2 बजे तक एनटीआर मार्ग, पीवीएनआर मार्ग (नेकलेस रोड) और टैंक बंड पर ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी।
हैदराबाद और सिकंदराबाद के विभिन्न हिस्सों से टैंक बंड, नेकलेस रोड, एनटीआर मार्ग की ओर आने वाले ट्रैफिक को 11 जगहों पर डायवर्ट किया जाएगा।
पैदल टैंक बंड जाने की योजना बना रहे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहनों को तय स्थानों पर पार्क करें।
प्राइवेट ट्रैवल बसें, लॉरी, भारी माल वाहन (एचजीवी) और भारी यात्री वाहन (एचपीवी) को रात 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच हैदराबाद शहर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
इन वाहनों, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों के लिए जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल बसें (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज) शामिल हैं, को आउटर रिंग रोड (ओआरआर) लेने की सलाह दी जाती है।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है और सड़क दुर्घटना में किसी की मौत का कारण बनता है, तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।