क्या तेलंगाना में निकाय चुनावों की घोषणा हुई है? वोटिंग पांच चरणों में होगी

सारांश
Key Takeaways
- चुनाव आयोग ने निकाय चुनावों की घोषणा की है।
- मतदाता संख्या 1.67 करोड़ है।
- मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा।
- मतगणना 11 नवंबर को होगी।
- 14 मंडल परिषद और अन्य वार्डों में चुनाव में रुकावट है।
हैदराबाद, 29 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। चुनाव आयोग ने सोमवार को तेलंगाना में निकाय चुनावों की घोषणा की। ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में पांच चरणों में आयोजित किए जाएंगे।
राज्य चुनाव आयुक्त रानी कुमुदिनी ने बताया कि तेलंगाना में जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (जेडपीटीसी), मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (एमपीटीसी) और ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा।
एमपीटीसी और जेडपीटीसी के चुनाव 23 और 27 अक्टूबर को दो चरणों में होंगे, जबकि ग्राम पंचायतों के लिए 31 अक्टूबर, 4 नवंबर और 8 नवंबर को तीन चरणों में मतदान होगा।
इन चुनावों में 1.67 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जेडपीटीसी और एमपीटीसी में डाले गए मतों की गिनती 11 नवंबर को होगी, जबकि ग्राम पंचायतों में मतगणना मतदान के बाद की जाएगी।
राज्य के 31 जिलों में 565 मंडलों में चुनाव होंगे। 565 जेडपीटीसी, 5,749 एमपीटीसी, 12,733 ग्राम पंचायतों और 1,12,288 वार्डों के लिए मतदान होगा। मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जाएगा। बैलेट बॉक्स गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से लाए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,67,03,168 है, जिसमें 81,65,894 पुरुष, 85,36,770 महिलाएं और 504 अन्य मतदाता शामिल हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने और चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने की अपील की है।
हालांकि, अदालतों में चल रहे मुकदमों के कारण 14 मंडल परिषद, 527 ग्राम पंचायत और 246 वार्ड में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे।
राज्य चुनाव आयुक्त रानी कुमुदिनी ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक या उससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सितंबर से 45 दिनों का विस्तार देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।
रानी कुमुदिनी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव-पूर्व सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।
इससे पहले, सरकार ने 26 सितंबर को दो सरकारी आदेशों के माध्यम से मंडल, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों में आरक्षण के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 सितंबर को मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव जैसे राज्य स्तरीय अधिकारियों और अन्य के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की।