क्या यूपी रेरा ने परियोजना पंजीकरण अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए नया यूजर मैनुअल जारी किया है?
सारांश
Key Takeaways
- यूपी रेरा ने नया यूजर मैनुअल जारी किया है।
- यह मैनुअल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- प्रमोटरों को नियामकीय आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है।
- यह रियल एस्टेट में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देता है।
- विश्वास और जवाबदेही को मजबूत बनाता है।
ग्रेटर नोएडा, 9 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 'परियोजना पंजीकरण की अवधि बढ़ाने' (एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया के लिए एक नया यूजर मैनुअल जारी किया है।
यह मैनुअल प्रमोटरों को परियोजना की अवधि बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की चरणबद्ध जानकारी प्रदान करता है। इसमें स्पष्ट और चित्रों सहित दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया को समझना और पूरा करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है।
इसके माध्यम से आवेदन में होने वाली त्रुटियों और देरी की संभावना कम होगी तथा पंजीकरण विस्तार की प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनेगी। यूपी रेरा द्वारा जारी यह मैनुअल रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 2016, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) नियम, 2016, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट (एग्रीमेंट फॉर सेल/लीज) नियम 2018 और उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (जनरल) विनियम, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है।
इससे पहले भी यूपी रेरा ने शिकायत पंजीकरण, परियोजना पंजीकरण और प्रमोटर एनरोलमेंट जैसे कई यूजर मैनुअल जारी किए थे। नया मैनुअल इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो रियल एस्टेट सेक्टर में ई-गवर्नेंस और डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।
प्राधिकरण का कहना है कि यह मैनुअल सिर्फ एक प्रक्रिया गाइड नहीं, बल्कि क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) का एक सशक्त माध्यम भी है। यह प्रमोटरों को नियामकीय आवश्यकताओं को समझने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इससे प्रमोटरों, खरीदारों और प्राधिकरण के बीच विश्वास और जवाबदेही का माहौल और मजबूत होगा।
यूपी रेरा ने यह भी संकेत दिया है कि जल्द ही एजेंट प्रशिक्षण एवं पंजीकरण मैनुअल (एजेंट ट्रेनिंग एंड रजिस्ट्रेशन मैनुअल) भी जारी किया जाएगा, ताकि एजेंटों को उनकी भूमिका और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल सकें।
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि परियोजना पंजीकरण की अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए जारी यह यूजर मैनुअल प्रमोटरों और अन्य हितधारकों के लिए एक उपयोगी संदर्भ साबित होगा। यह पहल रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।'