क्या उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है?

सारांश
Key Takeaways
- उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी।
- मतदान की तिथि 9 सितंबर।
- नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त।
- जमानत राशि 15 हजार रुपए।
- नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जमा होंगे।
नई दिल्ली, 7 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की है। मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है।
चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम-1952 की धारा 4 की उप-धारा (4) और (1) के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की। ईसीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी हैं, जबकि राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि उम्मीदवार 21 अगस्त तक संसद भवन के कमरा संख्या आरएस 28 में अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उपस्थित नहीं हैं, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी गरिमा जैन या विजय कुमार के पास भी जमा किया जा सकता है।
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि हर नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार के मतदाता क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम दर्शाने वाली प्रमाणित प्रति लगानी होगी। प्रत्येक उम्मीदवार को 15 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। नामांकन पत्र का फॉर्म कार्यालय से कार्य समय में प्राप्त किया जा सकता है। सभी नामांकन पत्रों की जांच सोमवार 22 अगस्त को सुबह 11 बजे की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो वह या उसका प्रस्तावक 25 अगस्त को दोपहर 3 बजे से पहले कार्यालय में सूचना दे सकता है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि चुनाव कराना पड़ा, तो मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजपत्रों में एक साथ प्रकाशित करने की व्यवस्था भी की गई है।