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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान की अधिसूचना जारी

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान की अधिसूचना जारी

सारांश

भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना मतदान प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य बातें

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे।
मतदान के दिन अवकाश की घोषणा की गई है।
मतदान के दिनों को 'ड्राई डे' घोषित किया गया है।
कर्मचारियों को मतदान का अधिकार प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता।
निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कोलकाता, 30 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की।

इस अधिसूचना में बताया गया है कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था, और मतदान के लिए अधिसूचना सोमवार को जारी की गई।

पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में होगा, जबकि अन्य तीन राज्यों, असम, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक चरण में मतदान होगा।

इसी बीच, सोमवार को पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने दोनों मतदान दिवसों पर अवकाश की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, चूंकि चुनाव दो चरणों में होंगे, पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, इसलिए इन दिनों के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगा।

वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी संगठन या नियोक्ता कर्मचारियों को उनके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता। यहां तक कि जो लोग कहीं और काम कर रहे हैं लेकिन संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, मतदान के दिनों को 'ड्राई डे' घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि मतदान के दिनों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

प्रशासन के अनुसार, इस कदम से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए यह अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि देश की राजनीति पर भी असर डालने की क्षमता रखते हैं। चुनाव आयोग ने सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक हैं।
RashtraPress
20 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल में चुनाव कब होंगे?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे।
क्या मतदान के दिन अवकाश होगा?
हां, मतदान के दिनों पर सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में अवकाश रहेगा।
मतदान के दिनों में शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध है?
मतदान के दिनों को 'ड्राई डे' घोषित किया गया है, इसलिए शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
क्या कर्मचारियों को मतदान का अधिकार प्रयोग करने से रोका जा सकता है?
नहीं, कोई भी संगठन या नियोक्ता कर्मचारियों को मतदान का अधिकार प्रयोग करने से नहीं रोक सकता।
क्या चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी?
हाँ, निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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