जुबीन गर्ग के लेन-देन मामले में अदालत ने उठाए गंभीर प्रश्न, अगली सुनवाई 20 अप्रैल को
सारांश
मुख्य बातें
गुवाहाटी, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। गुवाहाटी में एक न्यायालय में प्रसिद्ध असमिया गायक जुबीन गर्ग से संबंधित वित्तीय लेन-देन में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए।
अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष बताया कि पैसे के लेन-देन में 'गंभीर अनियमितताएं' पाई गई हैं। यह जानकारी एक सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें दिवंगत गायक की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग भी उपस्थित थीं।
बाद में, न्यायालय के बाहर गरिमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी की गतिविधियाँ हुई हैं, और न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति को न्याय मिलेगा।
उनके अनुसार, न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की है।
गरिमा गर्ग ने मीडिया को संबोधित करते हुए जुबीन गर्ग के संगीत कार्यों के संदर्भ में एक अपील की। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके गाने उनके मूल रूप में गाए जाएं और उनकी प्रामाणिकता का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि गायक ने हमेशा अपने से वरिष्ठ कलाकारों के गाने उनके सही अंदाज में गाए थे।
अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा गठित असम पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने दिसंबर 2025 में गुवाहाटी की एक अदालत में जुबीन गर्ग की मृत्यु के संबंध में एक विस्तृत आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया था।
यह जांच 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में गायक की रहस्यमय मृत्यु के बाद शुरू हुई थी। जानकारी के अनुसार, 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' में शामिल होने के लिए सिंगापुर यात्रा के दौरान जुबीन गर्ग की मृत्यु समुद्र में सैर करते समय हुई।
कुछ रिपोर्टों में आरोप पत्र को हजारों पन्नों का बताया गया है, जिसमें अनुमानित 3,500 से 12,000 पन्ने शामिल हैं और यह व्यापक जांच तथा गवाहों के बयानों पर आधारित है।
गुवाहाटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर चार्जशीट में सात लोगों के नाम शामिल हैं।
इनमें से चार व्यक्तियों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत हत्या के आरोप लगाए गए हैं। इनमें फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानू महंता, गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड के सदस्य शेखरज्योति गोस्वामी और सह-गायक अमृतप्रभा महंता शामिल हैं।
गर्ग के चचेरे भाई, असम पुलिस के निलंबित अधिकारी संदीपान गर्ग पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। शेष आरोपियों के नाम, जिनमें गर्ग के निजी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हैं, चार्जशीट में आपराधिक साजिश और विश्वासघात जैसे संबंधित अपराधों के तहत दर्ज किए गए हैं।
एसआईटी की चार्जशीट बड़े पैमाने पर सबूत इकट्ठा करने पर आधारित थी, जिसमें 300 से अधिक लोगों की गवाही, दस्तावेजी सबूत और अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए फोरेंसिक नतीजों का समर्थन था।
इस बीच, सिंगापुर की एक अदालत ने हाल ही में जुबीन गर्ग की मौत में किसी भी प्रकार की साजिश की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि गायक की मृत्यु डूबने से हुई थी।