क्या भारत में ई-सेवाओं की कुल संख्या 22,000 के पार पहुंच गई?

सारांश
Key Takeaways
- ई-सेवाओं की संख्या 22,000 से अधिक
- डीएआरपीजी की महत्वपूर्ण बैठक
- सीपीजीआरएएमएस पोर्टल का एपीआई लिंकेज
- आरटीएस आयुक्तों का सहयोग
- सेवाओं का मूल्यांकन AAKLAN टूल द्वारा
नई दिल्ली, 9 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) ढांचे के तहत 22,000 से अधिक ई-सेवाएं उपलब्ध हैं।
एनईएसडीए के तहत लोक सेवा वितरण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयुक्तों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक की अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव वी. श्रीनिवास ने की, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र के आठ आरटीएस आयुक्तों ने भाग लिया।
श्रीनिवास ने उन राज्यों में ई-सेवाओं में वृद्धि की चर्चा की जहां आरटीएस आयोग स्थापित हैं, जिससे एनईएसडीए के तहत ई-सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए गहन सहयोग की नींव रखी जा सके।
उन्होंने यह भी कहा, "राज्य शिकायत अधिकारियों की प्रभावी पर्यवेक्षी निगरानी के लिए राज्य-विशिष्ट सेवा शिकायतों के रीयल-टाइम डेटा साझा करने हेतु सीपीजीआरएएमएस पोर्टल का आरटीएस आयोगों की वेबसाइटों के साथ एपीआई लिंकेज का कार्य पूरा हो रहा है।"
मंत्रालय ने इसे स्पष्ट किया कि आरटीएस आयुक्त विनियमन के उद्देश्यों के अनुसार जीवन में और कारोबार में सुगमता के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत भूमि, श्रम, वित्त और पर्यावरण के चार प्रमुख क्षेत्रों में ई-सेवाओं को बढ़ाने के लिए डीएआरपीजी के साथ सहयोग करेंगे।
इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए विभिन्न मानदंडों पर राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित आकलन (AAKLAN) बेंचमार्किंग टूल के माध्यम से ई-सेवाओं का मूल्यांकन सुगम बनाया जा रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि आरटीएस आयोगों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए मासिक एनईएसडीए (NeSDA) रिपोर्ट में शामिल किया गया है और सार्वजनिक सेवा वितरण तथा शिकायत निवारण पर आरटीएस आयोगों के प्रभाव की जांच के लिए एनसीजीजी द्वारा एक अध्ययन किया गया है।
बैठक में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के महानिदेशक सुरेंद्रकुमार बागड़े भी उपस्थित थे।
उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आरटीएस अधिनियमों के फायदों पर एनसीजीजी के अध्ययन का अवलोकन प्रस्तुत किया और 9 महीनों में किए जाने वाले इस अध्ययन के दायरे और उद्देश्य के बारे में जानकारी दी।
आरटीएस आयुक्तों को सेवा वितरण में सुधार और शिकायतों के निवारण हेतु डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए डीएआरपीजी की राज्य सहयोग पहल (एससीआई) के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
यह पहल डिजिटल परिवर्तन और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो नागरिकों को सशक्त बनाने और शासन के परिणामों में सुधार के लिए चलाए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है।