क्या आयकर विभाग ने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की?

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क्या आयकर विभाग ने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की?

सारांश

आयकर विभाग ने आईटीआर-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की है, जिसका उपयोग साझेदारी फर्मों, LLP और सहकारी समितियों द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जा सकता है। इस नवीनतम अपडेट से करदाताओं को वित्तीय प्रकटीकरण में सहायता मिलेगी।

Key Takeaways

  • आईटीआर-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की गई है।
  • यह साझेदारी फर्मों और सहकारी समितियों के लिए आवश्यक है।
  • दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।
  • यह वित्तीय जानकारी को सही तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करती है।
  • आवश्यक दस्तावेज़ों की कमी से प्रक्रिया सरल हो गई है।

नई दिल्ली, 9 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। आयकर विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर-5 एक्सेल यूटिलिटी प्रस्तुत की है। यह यूटिलिटी साझेदारी फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (LLP) और सहकारी समितियों द्वारा अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग की जा सकती है।

इसमें व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सहकारी समितियां, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत समितियां, स्थानीय प्राधिकरण, और कुछ व्यवसायिक ट्रस्ट और निवेश निधि शामिल हैं।

इसके अलावा, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), कंपनियों और आईटीआर-7 का उपयोग करने वाले अन्य संस्थाएं भी आईटीआर-5 फॉर्म का उपयोग कर सकती हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर, आयकर विभाग ने कहा, "करदाताओं कृपया ध्यान दें! आईटीआर-5 की एक्सेल उपयोगिता अब सक्रिय है और दाखिल करने के लिए उपलब्ध है।"

आईटीआर-5 संरचना में विस्तृत वित्तीय प्रकटीकरण शामिल हैं, जिनमें सामान्य जानकारी, बैलेंस शीट, विनिर्माण और व्यापारिक खाते, लाभ और हानि विवरण आदि शामिल हैं।

विभिन्न स्रोतों से आय अनुसूचियां, हानि समायोजन, मूल्यह्रास, कटौती, छूट प्राप्त आय, विदेशी संपत्तियां, जीएसटी समाधान और कर राहत, आईटीआर-5 दाखिल करने की संरचना का हिस्सा हैं।

आकलन वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण अपडेट में एमएसएमई पंजीकरण और धारा 80-आईएसी स्टार्टअप कटौती के लिए नए खंड शामिल हैं, साथ ही आभासी डिजिटल संपत्तियों (क्रिप्टो/एनएफटी) जैसी उभरती आय श्रेणियों के लिए विस्तारित रिपोर्टिंग भी शामिल है।

अपडेट किए गए आईटीआर-5 में अब बायबैक घाटे की रिपोर्टिंग केवल तभी की जा सकती है जब संबंधित लाभांश पर कर लगाया गया हो।

गैर-ऑडिट मामलों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। करदाता 30 दिनों के भीतर बेंगलुरु स्थित केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को हस्ताक्षरित फॉर्म भेजकर अपने रिटर्न का ई-सत्यापन या भौतिक सत्यापन कर सकते हैं।

सहायक दस्तावेज़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS से मेल खाना चाहिए। दाखिल करने से पहले, करदाताओं को पोर्टल पंजीकरण, रिफंड के लिए बैंक खाते का सत्यापन, अद्यतन डिजिटल हस्ताक्षर और लागू वैधानिक फॉर्म जमा करना सुनिश्चित करना होगा।

आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ भी जारी कर दी हैं। आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले जारी किए गए थे। हाल के बजट में, सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर को संशोधित कर 12.5 प्रतिशत (इक्विटी के लिए 10 प्रतिशत से ऊपर) कर दिया गया है। कुछ संपत्तियों, जैसे इक्विटी, पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) कर अब 20 प्रतिशत (15 प्रतिशत से ऊपर) है।

एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सभी सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियों को अब दीर्घकालिक संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

Point of View

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को अपनी आय को सही तरीके से प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी।
NationPress
09/08/2025

Frequently Asked Questions

आईटीआर-5 का उपयोग कौन कर सकता है?
आईटीआर-5 का उपयोग साझेदारी फर्मों, LLP और सहकारी समितियों के अलावा अन्य पात्र संस्थाएं भी कर सकती हैं।
आईटीआर-5 दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
गैर-ऑडिट मामलों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।
आईटीआर-5 में कौन-कौन सी जानकारी शामिल होती है?
आईटीआर-5 में सामान्य जानकारी, बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण जैसे वित्तीय प्रकटीकरण शामिल होते हैं।