भारत की पीएमएवाई आवास योजनाएं: गरीबों के लिए मिसाल, ग्लोबल साउथ को दिखाते हुए
सारांश
Key Takeaways
- प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराती है।
- महिलाओं को घर के स्वामित्व में अधिकार दिया गया है।
- यह योजना सामाजिक समावेशन और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देती है।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना परिवारों को होम लोन में सहायता करती है।
- यह योजना ग्लोबल साउथ के लिए एक उदाहरण बन रही है।
नई दिल्ली, 5 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए चलाए जा रहे आवास कार्यक्रम, अब विकासशील देशों के समूह 'ग्लोबल साउथ' के लिए एक मिसाल बनते जा रहे हैं। ये योजनाएं सामाजिक समावेशन, लैंगिक न्याय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का प्रभावी साधन बन चुकी हैं।
कोलंबो स्थित एशियाई न्यूज पोस्ट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, भारत में 'सभी के लिए आवास' अभियान को अब मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इसका लक्ष्य गरीब नागरिकों को केवल घर मुहैया कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें समानता, सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान भी प्रदान करना है। इस ढांचे में महिलाओं के नाम पर घर का स्वामित्व देना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि इससे उन्हें आश्रित नहीं, बल्कि संपत्ति के अधिकार प्राप्त मालिक के रूप में मान्यता मिलती है।
लेख में बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, साथ ही पीएमएवाई शहरी 2.0 और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना मिलकर दिखाते हैं कि भारत में आवास नीति को समावेशन, लैंगिक समानता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
ग्रामीण भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बन रहे पक्के घर केवल रहने की व्यवस्था नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान और सामाजिक भागीदारी का प्रतीक बन गए हैं। योजना के तहत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि घर के स्वामित्व में महिलाओं का नाम होना चाहिए। महिलाएं घर की अकेली मालिक या पुरुष सदस्यों के साथ संयुक्त मालिक बन सकती हैं। पहले जिन घरों को केवल पुरुषों के नाम पर स्वीकृति मिली थी, उनमें भी बाद में महिलाओं का नाम जोड़ा जा सकता है।
इस महिला-केंद्रित नीति का प्रभाव अब घरों के स्वामित्व के आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने लगभग चार में से तीन घर महिलाओं के नाम पर हैं और सरकार का लक्ष्य इस योजना में 100 प्रतिशत महिला स्वामित्व हासिल करना है।
महिला के नाम पर घर होने से परिवार में उसकी निर्णय लेने की स्थिति मजबूत होती है। इससे उसे घर से बेदखल करना या छोड़ देना कठिन हो जाता है और उसके पास एक ठोस संपत्ति होती है, जिसका उपयोग वह लोन लेने, रोजगार या सामाजिक पहचान बढ़ाने के लिए कर सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत बने घरों को स्वच्छता, पीने के पानी, बिजली, एलपीजी और अब सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इससे लाभार्थियों को केवल चार दीवारें और छत ही नहीं मिलती, बल्कि एक समग्र रहने का वातावरण मिलता है, जो खासकर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, निजता और सुरक्षा को बेहतर बनाता है।
शहरी भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसका नया संस्करण पीएमएवाई शहरी 2.0 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों, कम आय वाले कामकाजी व्यक्तियों और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
इस योजना की शुरुआत से यह नियम लागू है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी में घर की मालिक या सह-मालिक परिवार की महिला सदस्य होनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकारी आवास सब्सिडी महिलाओं के संपत्ति अधिकार को मान्यता देने के साथ ही दी जाएगी।
लेख में यह भी स्वीकार किया गया है कि कम आय वाले शहरी परिवारों में महिलाएं अक्सर बिना भुगतान वाले घरेलू कार्यों का बोझ उठाती हैं और असुरक्षित आवास, बेदखली और खराब सुविधाओं का सबसे ज्यादा असर भी उन्हीं पर पड़ता है।
इस पूरी व्यवस्था में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम एक वित्तीय सहायक के रूप में कार्य करती है, जिससे ऐसे परिवारों को औपचारिक होम लोन मिल पाता है जो सामान्य परिस्थितियों में इससे बाहर रह जाते हैं।
इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय और कुछ मध्यम आय वर्ग के पात्र लाभार्थियों को घर खरीदने, बनाने या बढ़ाने के लिए लिए गए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
सीएलएसएस के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि घर के स्वामित्व में महिला का नाम होना अनिवार्य है। अर्थात, परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को घर की मालिक या सह-मालिक होना चाहिए। इससे रियायती वित्तीय सहायता सीधे महिलाओं के संपत्ति निर्माण से जुड़ जाती है और परिवारों तथा बैंकों दोनों को महिलाओं को वैध उधारकर्ता और संपत्ति धारक के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।