क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की आखिरी तारीख नजदीक है?

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क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की आखिरी तारीख नजदीक है?

सारांश

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में स्विच करने की आखिरी तारीख जल्द ही आ रही है। यदि आप एक पात्र सरकारी कर्मचारी हैं, तो अपने आवेदन को समय पर जमा करना न भूलें। यह आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

Key Takeaways

  • यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।
  • सभी पात्र सरकारी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।
  • यूपीएस के तहत पेंशन 50 प्रतिशत औसत मूल वेतन के बराबर होती है।
  • यह योजना टैक्स में छूट और अन्य लाभ प्रदान करती है।
  • आप एनपीएस में वापस लौटने का विकल्प भी रख सकते हैं।

नई दिल्ली, 25 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। इस तिथि तक, पात्र सरकारी कर्मचारी नोडल ऑफिसर के पास सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) प्रणाली या भौतिक फॉर्म के माध्यम से यूपीएस में आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा मंगलवार को साझा की गई।

मंत्रालय ने बताया कि नोडल कार्यालय सभी अनुरोधों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा।

आधिकारिक बयान में यह कहा गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण लाभ जैसे स्विच विकल्प, टैक्स में छूट, त्यागपत्र और अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत केंद्र सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे इन लाभों का लाभ उठाने के लिए समय पर यूपीएस आवेदन जमा करें।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने पर, कर्मचारी बाद में एनपीएस में वापस लौटने की सुविधा का आनंद ले सकते हैं, यदि वे चाहें।

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24 जनवरी, 2025 के माध्यम से पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को अधिसूचित किया था।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में सीआरए प्रणाली सभी एनपीएस ग्राहकों के लिए केंद्रीकृत रिकॉर्डकीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा के लिए मुख्य आधारभूत ढांचा है।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अधिकृत, यह एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जो पेंशन खातों का प्रबंधन करता है और विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) जारी करता है, और सभी एनपीएस मध्यस्थों के लिए परिचालन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

यूपीएस के तहत, पर्याप्त सेवा वाले कर्मचारी अपने औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना पात्र व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक भुगतान सुनिश्चित करती है।

इस पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर्स सीमित आंशिक निकासी कर सकते हैं, लेकिन यह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में संभव है।

Point of View

यह स्पष्ट है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का निर्णय सरकार के कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह योजना न केवल उन्हें सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें भविष्य में अन्य विकल्पों का भी अवसर देती है।
NationPress
25/11/2025

Frequently Asked Questions

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) एक पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जिसमें विभिन्न लाभ जैसे कि पेंशन, टैक्स में छूट और स्विच विकल्प शामिल हैं।
यूपीएस के लिए आवेदन कैसे करें?
आप यूपीएस के लिए आवेदन नोडल ऑफिसर के पास सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी प्रणाली या भौतिक फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं।
आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।
क्या मैं एनपीएस में वापस जा सकता हूँ?
हां, यदि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं, तो आप बाद में एनपीएस में वापस लौट सकते हैं।
यूपीएस के तहत पेंशन कैसे निर्धारित होती है?
यूपीएस के तहत, कर्मचारी अपने औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
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