क्या 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की कंपनी और नेटफ्लिक्स को समन भेजा?

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क्या 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की कंपनी और नेटफ्लिक्स को समन भेजा?

सारांश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए शाहरुख खान की कंपनी को समन जारी किया। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और इसके पीछे का सच।

Key Takeaways

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई की।
  • शाहरुख खान की कंपनी और नेटफ्लिक्स को समन भेजा गया।
  • वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है।
  • इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
  • यह विवाद सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है।

नई दिल्ली, ८ अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। आईआरएस अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ एक याचिका फाइल की है। इस याचिका में उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ २ करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया है। यह मुकदमा ८ अक्टूबर २०२५ को दायर किया गया था।

समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के कारण उनके और उनके परिवार की प्रतिष्ठा, गरिमा और सार्वजनिक छवि को गंभीर नुकसान हुआ है। उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वानखेड़े को कुछ बातें स्पष्ट करने का आदेश देते हुए संशोधित याचिका दाखिल करने को कहा था। जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरेव की पीठ ने बुधवार को वानखेड़े की संशोधित याचिका पर सुनवाई की।

बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने वानखेड़े की ओर से दलीलें पेश कीं और बताया कि वेब सीरीज के कारण उन्हें और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।

नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने कोर्ट में कहा कि सभी पक्ष एक ही स्थान पर निवास नहीं करते, इसलिए दिल्ली में यह मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि सामान्य रूप से कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

उन्होंने दोनों पार्टी को समन जारी करते हुए कोर्ट में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई ३० अक्टूबर को होगी।

इस मुकदमे में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो को प्रतिवादी बनाया गया है।

समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि वेब सीरीज में जानबूझकर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक सामग्री डाली गई है। समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला वर्तमान में मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत में चल रहा है।

Point of View

बल्कि यह भी दर्शाता है कि मनोरंजन उद्योग में कैसे संवेदनशील विषयों को दर्शाया जाता है। अदालतों का यह कदम यह स्पष्ट करता है कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और हम सभी को इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
NationPress
08/10/2025

Frequently Asked Questions

क्या समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज के खिलाफ याचिका दायर की है?
हाँ, समीर वानखेड़े ने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ याचिका दायर की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने किसे समन भेजा?
दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की कंपनी और नेटफ्लिक्स को समन भेजा है।
इस मामले की अगली सुनवाई कब है?
इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
समीर वानखेड़े ने कितनी राशि की मानहानि का दावा किया है?
समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है।
इस मुकदमे में कौन-कौन से पक्ष हैं?
मुकदमे में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, गूगल एलएलसी, और अन्य शामिल हैं।