क्या ऋतिक रोशन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया?

सारांश
Key Takeaways
- ऋतिक रोशन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है।
- दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को होगी।
- अन्य सेलेब्रिटी भी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का सहारा ले चुके हैं।
- भारत में पर्सनैलिटी राइट्स को नियंत्रित करने वाला कोई विशेष कानून नहीं है।
नई दिल्ली, १४ अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। बॉलीवुड के चर्चित सितारे ऋतिक रोशन अब अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा हेतु दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाई है कि उनके नाम, तस्वीर और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का व्यावसायिक उपयोग बिना अनुमति के नहीं होना चाहिए। इस केस की सुनवाई बुधवार को होगी।
सूत्रों के अनुसार, ऋतिक ने अदालत में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि उनकी तस्वीरों और आवाज के जरिए लोग अवैध तरीके से धन कमा रहे हैं। इस पर त्वरित रोक लगाने की आवश्यकता है।
जेनरेटिव एआई और डीपफेक तकनीकों के चलते, कई फिल्मी सितारे और उद्योगपति अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए न्यायालय का रुख कर रहे हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के नाम, फोटो, आवाज आदि का बिना अनुमति उपयोग रोकना है।
इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन, करण जौहर और अभिषेक बच्चन भी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत जा चुके हैं। विभिन्न अदालतों ने इन सेलेब्रिटी को राहत देते हुए उनकी तस्वीरों और आवाज के बिना अनुमति के उपयोग पर रोक लगाई थी।
अधिकारियों का कहना है कि भारत में अभी तक पर्सनैलिटी राइट्स को नियंत्रित करने वाला कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन न्यायालयों ने संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत अलग-अलग हस्तियों को राहत प्रदान की है।
हाल ही में गायक कुमार सानू और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी भी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचे थे और उन्हें भी राहत दी गई थी।