क्या रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, एनसीबी को पासपोर्ट लौटाने का निर्देश?

सारांश
Key Takeaways
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को राहत दी है।
- एनसीबी को रिया का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया गया है।
- रिया ने जमानत की सभी शर्तों का पालन किया है।
- अगले कदम में एनसीबी को यात्रा की सूचना देने की जिम्मेदारी है।
- यह मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ है।
मुंबई, 30 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई है। ड्रग्स से संबंधित एक मामले में उनका पासपोर्ट नारकोटिक्स विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने रिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को अभिनेत्री का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है।
यह मामला 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ड्रग्स से जुड़ा था, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस केस में अगले महीने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वे अपना पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा करें।
अभिनेत्री ने वकील अयाज खान के माध्यम से एक नई याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि इस शर्त के कारण उन्हें काम में देरी हुई और कई प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए। वकील ने कहा कि रिया ने जमानत की सभी शर्तों का पालन किया और कभी भी कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया।
उन्होंने कहा कि उनके पेशे के कारण शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग्स के लिए उन्हें अक्सर विदेश जाना पड़ता है। एनसीबी ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही अदालत को बताया कि इससे उनके फरार होने का खतरा हो सकता है।
इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीला गोखले ने कहा कि अन्य आरोपियों को भी इसी तरह की छूट दी गई थी और उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती ने ट्रायल में सहयोग किया है। वह हर विदेश यात्रा के बाद वापस लौटीं और कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।
इसलिए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अभिनेत्री को राहत देते हुए कहा कि रिया को एजेंसी को वह मोबाइल नंबर देना होगा जो सक्रिय है, उन्हें केस की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा और विदेश यात्रा से पहले, आवेदक को अभियोजन एजेंसी को इस संबंध में सूचित करना होगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि विदेश यात्रा पर जाने से कम से कम 4 दिन पहले उन्हें एजेंसी को यात्रा का कार्यक्रम साझा करना होगा, जिसमें उनके होटल और फ्लाइट की डिटेल भी शामिल होंगी। साथ ही भारत लौटने पर उन्हें एजेंसी को सूचना देनी होगी।
इन सभी शर्तों के बारे में बताते हुए कोर्ट ने एनसीबी को अभिनेत्री का पासपोर्ट वापस लौटाने का निर्देश दिया।