25 अगस्त 2026
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सलमान खान को धमकी की फर्जी साजिश: बांद्रा पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार

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सलमान खान को धमकी की फर्जी साजिश: बांद्रा पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार

सारांश

सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर पैसे वसूलने की कथित साजिश असल में एक अकेले शख्स की गढ़ी हुई कहानी निकली। बांद्रा पुलिस ने तकनीकी जाँच और सीसीटीवी फुटेज से पर्दाफाश किया कि 25 वर्षीय आसिफ राजा ने खुद फर्जी व्हॉट्सऐप चैट बनाई और समुद्र किनारे फोन छिपाए।

मुख्य बातें

बांद्रा पुलिस ने 25 अगस्त 2026 को सलमान खान को कथित धमकी देकर वसूली की फर्जी साजिश का खुलासा किया।
आरोपी आसिफ मोहम्मद मुस्लिम राजा ( 25 वर्ष ), मूल निवासी बिहार के सीवान जिले का, बांद्रा से गिरफ्तार।
पुलिस ने व्हॉट्सऐप चैट की तकनीकी जाँच और सीसीटीवी फुटेज से कहानी में विरोधाभास उजागर किए।
आरोपी की निशानदेही पर बांद्रा समुद्र किनारे से दो मोबाइल फोन बरामद।
जाँच में ₹1.30 लाख की रकम का पता चला, जो PhonePe से मँगवाई गई थी।
BNS की पाँच धाराओं और IT एक्ट की धारा 66(C) व 66(D) के तहत मामला दर्ज।

मुंबई के बांद्रा इलाके में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देकर पैसे वसूलने की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने 25 अगस्त 2026 को एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने संगठित अपराध गिरोह की आड़ में पूरी कहानी स्वयं गढ़ी थी और फर्जी व्हॉट्सऐप चैट के ज़रिए इसे असली दिखाने की कोशिश की।

मुख्य आरोपी और मामले की पृष्ठभूमि

बांद्रा पुलिस ने इस मामले में आसिफ मोहम्मद मुस्लिम राजा (उम्र 25 वर्ष) को आरोपी बनाया है। आसिफ मूल रूप से बिहार के सीवान जिले का निवासी है और घटना के समय बांद्रा, मुंबई में रह रहा था। उसने दावा किया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसे पैसे और मोबाइल फोन दिए और उसे सलमान खान को धमकाने तथा शारीरिक नुकसान पहुँचाने की साजिश में शामिल किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जाँच शुरू की।

तकनीकी जाँच ने खोली पोल

जाँच के दौरान पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन की तकनीकी जाँच की। व्हॉट्सऐप चैट में यह पाया गया कि संदेश भेजने वाले और जवाब देने वाले दोनों के लिखने के तरीके और शब्दों में असामान्य समानता थी। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि चैट किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं, बल्कि आरोपी ने स्वयं तैयार की है। पुलिस ने उन स्थानों की भी जाँच की जहाँ आरोपी ने कथित तौर पर अज्ञात लोगों से मुलाकात का दावा किया था। सीसीटीवी फुटेज में ऐसी किसी मुलाकात का कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे उसकी कहानी में कई विरोधाभास उजागर हुए।

आरोपी का कथित कबूलनामा और बरामदगी

दोबारा विस्तृत पूछताछ में आसिफ ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने सलमान खान को डराकर पैसे ऐंठने के इरादे से यह पूरी कहानी गढ़ी थी। पुलिस का दावा है कि उसने फर्जी पहचान बनाकर अलग-अलग नंबरों से व्हॉट्सऐप चैट तैयार की, ताकि साजिश असली लगे। जाँच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने चैट में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन को बांद्रा के समुद्र किनारे छिपा दिया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने दोनों फोन बरामद कर लिए और पंचनामा कार्रवाई के तहत जब्त किए। फर्जी चैट के स्क्रीनशॉट भी गवाहों की मौजूदगी में जब्त किए गए।

धनराशि का पता और कानूनी कार्रवाई

जाँच में पुलिस ने करीब ₹1.30 लाख की रकम का भी पता लगाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने यह रकम बिहार के सीवान से PhonePe के ज़रिए मँगवाई और बांद्रा में एक मनी ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से नकद हासिल की। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336(3), 351(3), 353(2), 271, 340 और 248 के साथ-साथ आईटी एक्ट की धारा 66(C) और 66(D) के तहत मामला दर्ज किया है।

आगे की जाँच

फिलहाल बांद्रा पुलिस पूरे मामले की गहन जाँच कर रही है। जाँच एजेंसियाँ यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह कथित फर्जी धमकी और वसूली की साजिश आरोपी ने अकेले रची थी या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी संलिप्तता है। इस मामले का अंतिम परिणाम न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

और इस तरह के फर्जी मामले असली खतरों की जाँच में पुलिस संसाधनों को बेवजह खींचते हैं। आईटी एक्ट की धाराओं का प्रयोग यहाँ महत्वपूर्ण है — यह संकेत है कि डिजिटल फर्जीवाड़े को अब केवल पारंपरिक धोखाधड़ी नहीं, बल्कि साइबर अपराध के रूप में देखा जा रहा है। जाँच का असली सवाल यह है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था।
RashtraPress
25 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सलमान खान को धमकी देकर वसूली का यह मामला क्या है?
यह मुंबई के बांद्रा में दर्ज एक मामला है जिसमें 25 वर्षीय आसिफ मोहम्मद मुस्लिम राजा पर आरोप है कि उसने सलमान खान को संगठित अपराध गिरोह से कथित धमकी की फर्जी कहानी गढ़ी और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार उसने फर्जी पहचान से व्हॉट्सऐप चैट बनाई जो असल में उसने खुद ही तैयार की थी।
पुलिस ने फर्जीवाड़े का पता कैसे लगाया?
पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन की तकनीकी जाँच में पाया कि व्हॉट्सऐप चैट में संदेश भेजने और जवाब देने वाले दोनों की भाषा-शैली एक जैसी थी। इसके अलावा जिन स्थानों पर आरोपी ने अज्ञात लोगों से मुलाकात का दावा किया था, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में कोई साक्ष्य नहीं मिला।
आरोपी के खिलाफ कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336(3), 351(3), 353(2), 271, 340 और 248 के साथ-साथ आईटी एक्ट की धारा 66(C) और 66(D) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएँ धमकी, जालसाजी और डिजिटल पहचान की चोरी से संबंधित हैं।
मामले में कितनी रकम और क्या सबूत बरामद हुए?
पुलिस ने जाँच में करीब ₹1.30 लाख की रकम का पता लगाया, जो आरोपी ने बिहार के सीवान से PhonePe के ज़रिए मँगवाई थी। इसके अलावा आरोपी की निशानदेही पर बांद्रा के समुद्र किनारे से दो मोबाइल फोन बरामद हुए और फर्जी चैट के स्क्रीनशॉट भी जब्त किए गए।
क्या साजिश में कोई और भी शामिल है?
फिलहाल जाँच एजेंसियाँ यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह साजिश आरोपी ने अकेले रची थी या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी। जाँच अभी जारी है और कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
राष्ट्र प्रेस
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