क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में नकली कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई?

सारांश
Key Takeaways
- एनएचआरसी ने जांच का आदेश दिया है।
- 12 बच्चों की मौत का मामला गंभीर है।
- नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी।
- किडनी फेल होने के मामलों की जांच होगी।
- बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोमवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्वास्थ्य विभागों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इन दोनों राज्यों में कथित रूप से नकली कफ सिरप के सेवन से 12 बच्चों की मृत्यु के मामले में जारी किया गया है।
एनएचआरसी की बेंच, जिसमें सदस्य प्रियंक कानूनगो शामिल हैं, ने एक शिकायत पर ध्यान दिया, जिसमें दवा की सुरक्षा और नियामक तंत्र में गंभीर खामियों का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण यह दुखद घटना हुई।
शिकायत में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और विदिशा जिलों के साथ-साथ राजस्थान के कुछ जिलों में हुई घटनाओं की तत्काल जांच की मांग की गई है, जहां बच्चों की मौत खांसी की दवा पीने के कारण हुई बताई गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए प्रारंभिक परीक्षणों में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले पदार्थ नहीं पाए गए हैं, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बच्चों की मृत्यु का सही कारण स्पष्ट नहीं है।
कई मामलों में किडनी फेल होने और अन्य जटिलताओं का सामना करना पड़ा है। शिकायतकर्ता ने इसे बच्चों के बुनियादी अधिकारों, जैसे जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षित दवाओं के अधिकार का उल्लंघन माना है।
इस शिकायत में कफ सिरप के निर्माण, वितरण, नियामक खामियों और संभावित मिलावट की गहराई से जांच की मांग की गई है।
एनएचआरसी ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया है। उन्हें तुरंत जांच करने, कफ सिरप के नमूने एकत्र करने, क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में उनकी जांच कराने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआई), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नकली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही, संबंधित राज्यों के सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को नमूने एकत्र करने और उनकी जांच करने का आदेश दिया गया है।
एनएचआरसी ने कहा, "सभी संबंधित राज्यों के मुख्य ड्रग्स कंट्रोलरों को नकली दवाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।"
सभी अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर एनएचआरसी को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने के लिए कहा गया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।