क्या पाकिस्तान सरकार ने उज्मा को इमरान खान से मिलने की इजाजत दी?
सारांश
Key Takeaways
- उज्मा खानम को इमरान खान से मिलने की इजाजत मिली।
- इमरान खान आदियाला जेल में बंद हैं।
- इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू है।
- पीटीआई ने विरोध प्रदर्शन किया।
- गृह राज्य मंत्री ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
इस्लामाबाद, 2 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। पाकिस्तान सरकार ने अंततः पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की बहन उज्मा खानम को उनसे मिलने की इजाजत दी है। इमरान खान वर्तमान में आदियाला जेल में बंद हैं। यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने जेल अधिकारियों के हवाले से दी है।
डॉन के अनुसार, उज्मा अपने भाई से मिलने के लिए जेल में गई, जबकि जेल के बाहर कई पीटीआई समर्थक मौजूद थे।
यह खबर ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान की ट्वीन सिटीज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू की गई है। इससे पहले गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पीटीआई ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार और सदस्यों को मिलने की अनुमति नहीं मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था।
तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए चेतावनी दी, “चाहे वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) आएं या आदियाला जेल, धारा 144 के तहत बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने विशेष रूप से पीटीआई समर्थित सांसदों से कानून का पालन करने की अपील की।
पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 एक कानूनी प्रावधान है जो जिला प्रशासन को किसी क्षेत्र में चार या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का अधिकार देता है।