23 अक्टूबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

पाकिस्तान के सिंध में ऑनर किलिंग: सुक्कुर हाईवे पर दंपति की गोली मारकर हत्या, दो गिरफ्तार

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
पाकिस्तान के सिंध में ऑनर किलिंग: सुक्कुर हाईवे पर दंपति की गोली मारकर हत्या, दो गिरफ्तार

सारांश

पाकिस्तान के सिंध में एक बार फिर ऑनर किलिंग का खौफनाक मामला — सुक्कुर हाईवे पर चलती बस में दंपति को गोलियों से भून दिया गया। सिदरा ने महीने भर पहले ही जान के खतरे का हलफनामा दर्ज कराया था, फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका।

मुख्य बातें

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुक्कुर जिले में नेशनल हाईवे पर यात्री कोच में दंपति की गोली मारकर हत्या।
मृतकों की पहचान सिदरा समेजो और दीदार शेख के रूप में; दोनों ने अप्रैल 2026 में अपनी पसंद से विवाह किया था।
पुलिस ने दो संदिग्धों — अब्दुल मलिक समेजो और अब्दुल हनान समेजो — को गिरफ्तार कर रिपीटर शॉटगन बरामद की।
28 सितंबर 2026 के हलफनामे में सिदरा ने पूर्व पति व रिश्तेदारों से जान के खतरे का उल्लेख किया था।
21 सितंबर 2026 को कराची के ओरंगी टाउन में 18 वर्षीया जरका बीबी की भी उसके भाई ने कथित ऑनर किलिंग में हत्या की थी।
जरका हत्याकांड का आरोपी सफीर खान अभी भी फरार; पुलिस छापेमारी जारी।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 23 अक्टूबर 2026 को कथित 'ऑनर किलिंग' का एक और मामला सामने आया, जब सुक्कुर जिले में नेशनल हाईवे पर चलती यात्री कोच के भीतर एक दंपति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, पीड़ित दंपति ने अपनी पसंद से विवाह किया था और इसी कारण उन्हें निशाना बनाया गया।

हत्या का घटनाक्रम

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक दंपति कराची जा रहा था। विग गेट के निकट अज्ञात हमलावरों ने यात्री कोच में घुसकर दोनों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और मौके से फरार होने की कोशिश की।

सूचना मिलने पर बैजी शरीफ पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँची और दो संदिग्धों — अब्दुल मलिक समेजो और अब्दुल हनान समेजो — को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से एक रिपीटर शॉटगन भी बरामद की है।

मृतकों की पहचान सिदरा समेजो और दीदार शेख के रूप में हुई है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नज़दीकी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि हत्या की परिस्थितियों और कारणों की विस्तृत जाँच जारी है।

पीड़िता का हलफनामा और पृष्ठभूमि

रिपोर्टों के अनुसार, 28 सितंबर 2026 को तैयार एक हलफनामे में सिदरा समेजो ने अपनी पूर्व शादी का जिक्र किया था। दस्तावेज़ के मुताबिक, उसका पहला विवाह अब्दुल हनान नामक व्यक्ति से हुआ था, जिस पर उसने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। सिदरा ने बताया था कि 2024 में तीन तलाक के ज़रिये उसे तलाक दे दिया गया था।

तलाक के बाद सिदरा के रिश्तेदार कथित तौर पर उस पर उसकी इच्छा के विरुद्ध पुनर्विवाह का दबाव बना रहे थे। इस दबाव को ठुकराते हुए सिदरा ने अप्रैल 2026 में अपनी मर्जी से दीदार अली से विवाह किया था। हलफनामे में उसने अपने पूर्व पति और परिवार के कुछ सदस्यों से जान को खतरा होने की आशंका भी जताई थी।

सिंध में ऑनर किलिंग का बढ़ता सिलसिला

यह ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में पसंद से शादी करने वाले जोड़ों पर हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इससे पहले 21 सितंबर 2026 को कराची के ओरंगी टाउन इलाके में 18 वर्षीया नवविवाहिता जरका बीबी की उसके भाई ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी।

मोमिनाबाद थाने के एसएचओ शहबाज यूसुफ के अनुसार, जरका ने भी अपनी पसंद से शादी की थी और करीब तीन सप्ताह पहले अपने पति के साथ रहने लगी थी। परिवार ने औपचारिक विवाह समारोह का बहाना बनाकर उसे घर वापस बुलाया और रविवार की रात उसके भाई ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान सफीर खान के रूप में की है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

पाकिस्तान में ऑनर किलिंग: व्यापक परिदृश्य

गौरतलब है कि पाकिस्तान में ऑनर किलिंग दशकों से एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है। मानवाधिकार संगठनों के आँकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में हर वर्ष इस तरह के सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं, जिनमें से अधिकांश में पीड़ित महिलाएँ होती हैं। आलोचकों का कहना है कि कानून होने के बावजूद इन मामलों में सज़ा की दर बेहद कम है, जो अपराधियों को प्रोत्साहित करती है।

सिदरा के मामले में विशेष बात यह है कि उसने अपनी जान के खतरे को पहले ही एक हलफनामे में दर्ज कराया था — फिर भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। यह पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और पीड़ित-सुरक्षा तंत्र की विफलता को रेखांकित करता है।

आगे क्या होगा

पुलिस ने दोनों गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। सुक्कुर हत्याकांड में आगे और गिरफ्तारियाँ भी संभव हैं। वहीं जरका बीबी हत्याकांड में आरोपी सफीर खान अभी भी फरार है। मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी सरकार से इन मामलों में त्वरित सुनवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की माँग की है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि एक जारी प्रवृत्ति है। पाकिस्तान ने 2016 में ऑनर किलिंग विरोधी कानून पास किया था, लेकिन सज़ा की दर बेहद कम रहने से उसकी असर शून्य के करीब है। असली सवाल यह है कि जब पीड़िता खुद लिखित रूप में खतरा दर्ज करा चुकी हो, तो क्या राज्य की ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी कि वह उसे सुरक्षा दे?
RashtraPress
23 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पाकिस्तान के सिंध में ऑनर किलिंग का ताज़ा मामला क्या है?
सुक्कुर जिले में नेशनल हाईवे पर चलती यात्री कोच में सिदरा समेजो और दीदार शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों ने अप्रैल 2026 में अपनी पसंद से विवाह किया था और पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग बताया है।
इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?
पुलिस ने दो संदिग्धों — अब्दुल मलिक समेजो और अब्दुल हनान समेजो — को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक रिपीटर शॉटगन भी बरामद की गई है। मामले की जाँच अभी जारी है।
सिदरा समेजो ने पहले ही जान के खतरे की चेतावनी क्यों दी थी?
सिदरा ने 28 सितंबर 2026 को एक हलफनामा तैयार किया था जिसमें उसने बताया था कि उसका पूर्व पति और परिवार के कुछ सदस्य उसे धमकियाँ दे रहे थे। उसने अपनी पसंद की शादी के कारण रिश्तेदारों से जान का खतरा बताया था।
क्या पाकिस्तान में हाल ही में ऑनर किलिंग के और मामले आए हैं?
हाँ, 21 सितंबर 2026 को कराची के ओरंगी टाउन में 18 वर्षीया जरका बीबी की उसके भाई सफीर खान ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। जरका ने भी अपनी पसंद से शादी की थी। आरोपी अभी भी फरार है।
पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के खिलाफ क्या कानून है?
पाकिस्तान ने 2016 में ऑनर किलिंग विरोधी कानून पारित किया था, जिसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। हालाँकि मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, अदालतों में सज़ा की दर बेहद कम रही है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर लगातार सवाल उठते हैं।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 महीना पहले
  2. 1 महीना पहले
  3. 4 महीने पहले
  4. 6 महीने पहले
  5. 7 महीने पहले
  6. 7 महीने पहले
  7. 12 महीने पहले
  8. 1 साल पहले