क्या बिना अनुमति ऐश्वर्या राय की फोटो-वीडियो का इस्तेमाल गैरकानूनी है?

सारांश
Key Takeaways
- कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की निजता की रक्षा की है।
- बिना अनुमति तस्वीरों का उपयोग गैरकानूनी है।
- सभी व्यक्तियों की पहचान और गरिमा का सम्मान होना चाहिए।
- सेलिब्रिटीज के अधिकारों की सुरक्षा का महत्व।
- समाज में निजता के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है।
नई दिल्ली, 11 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें और वीडियो का किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग नहीं किया जा सकता।
साथ ही, कोर्ट ने 72 घंटे के भीतर ऐश्वर्या राय की अनुमति के बिना साझा किए गए सभी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में संबंधित वेबसाइट को ब्लॉक करने समेत कई सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान, नाम या छवि का दुरुपयोग उसकी निजता और गरिमा के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।
ऐश्वर्या राय ने अपनी निजता की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति के उपयोग हो रहा है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है।
कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन कई प्रमुख ब्रांड्स की एंबेसडर हैं। ऐसे में उनके व्यक्तित्व का कोई भी दुरुपयोग उनकी साख और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की निजता और गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
ऐश्वर्या राय की याचिका पर आए इस आदेश से अन्य सेलिब्रिटीज और आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया है कि उनकी पहचान और छवि को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।