अर्जुन कपूर के पर्सनालिटी राइट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 8 अक्टूबर को सुनाएगा अंतरिम आदेश
सारांश
Key Takeaways
बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनालिटी राइट) की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 8 अक्टूबर को अंतरिम आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान यह तिथि तय की। अभिनेता ने एआई (AI) के दुरुपयोग और अश्लील सामग्री में अपनी छवि के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ यह याचिका दायर की है।
मामले की पृष्ठभूमि
अर्जुन कपूर के वकील ने अदालत को बताया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों पर अभिनेता की अनुमति के बिना उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एआई-जेनरेटेड डीपफेक वीडियो के ज़रिए भी उनकी छवि का दुरुपयोग हो रहा है, जो न केवल उनकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है, बल्कि उनके व्यक्तित्व अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।
हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियाँ
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हस्तियों पर बनाई गई हर सामग्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि वह अपमानजनक या मानहानिकारक न हो। अदालत ने कहा,