क्या असम के आयकर अधिकारी खुर्शीद खान की 31.76 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई?
सारांश
Key Takeaways
- ईडी ने 31.76 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की।
- खुर्शीद खान पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।
- जांच 2014 से 2019 के बीच के अवैध संपत्ति निर्माण पर केंद्रित है।
- अवैध संपत्ति को वैध दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ।
- ईडी की जांच अभी भी चल रही है।
गुवाहाटी, 3 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने असम के आयकर अधिकारी खुर्शीद खान और उनकी पत्नी की लगभग 31.76 करोड़ रुपए की चल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। ईडी के गुवाहाटी जोनल कार्यालय ने 29 नवंबर को इसके लिए अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया।
यह कार्रवाई सीबीआई की उस एफआईआर के आधार पर की गई, जिसमें खुर्शीद खान पर अपने पद का दुरुपयोग कर भारी अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने 27 दिसंबर 2021 को गुवाहाटी की विशेष अदालत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट भी पेश की थी। इसके बाद, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की।
ईडी की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि 2014 से 2019 के बीच आरोपी दंपति ने अपनी घोषित आय से कई गुना अधिक संपत्ति इकट्ठा की। उन्होंने बिना किसी वैध कारण के बैंक खातों और डाकघरों में लाखों रुपए नकद जमा किए। काले धन को सफेद करने के लिए फंड की लेयरिंग की गई।
खेती से होने वाली झूठी कमाई का दावा किया गया, रिश्तेदारों से मिले उपहार का फर्जी दावा किया गया और सरकारी बिलों के नाम पर फर्जी रीइंबर्समेंट लिया गया। पत्नी के नाम पर कपड़े सिलाई का व्यापार दिखाकर भी काली कमाई को वैध ठहराया गया।
सबूत मिटाने के लिए, उन्होंने अपनी निजी डायरी में भी मनगढ़ंत और झूठी एंट्री की थीं ताकि अवैध संपत्ति को कानूनी रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ईडी ने इन सभी तरीकों से अर्जित पैसे से बनाए गए बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य चल संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।
ईडी का कहना है कि जांच अभी चल रही है और खुर्शीद खान की अन्य संपत्तियों पर भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है।