क्या अयोध्या के राम मंदिर परिसर से हिरासत में लिया गया संदिग्ध जम्मू-कश्मीर का है?
सारांश
Key Takeaways
- अयोध्या में राम मंदिर परिसर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।
- संदिग्ध का नाम अहमद शेख है, जो जम्मू-कश्मीर का निवासी है।
- नॉन-वेज बिक्री पर 15 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाया गया है।
- अयोध्या के साधू-संतों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
- पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
अयोध्या, 10 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। राम मंदिर परिसर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उसकी पहचान जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर निवासी के रूप में हुई है।
पुलिस ने उसे राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। संदिग्ध की पहचान अहमद शेख (50) के तौर पर की गई है। इसके अलावा, अयोध्या में कई कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को भी हिरासत में लिया गया है।
एक शॉल विक्रेता ने बताया कि वह पिछले 6 साल से यहां शॉल बेचने आता है, और अकेला नहीं है, बल्कि कई अन्य लोग भी इस मौसम में शॉल बेचने के लिए आते हैं। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
राम मंदिर परिसर के 15 किलोमीटर के दायरे में नॉन-वेज बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध राम मंदिर के आस-पास और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर लागू है। इस निर्णय का अयोध्या के साधू-संतों और नेताओं ने स्वागत किया है।
कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने भी नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "जहां भी धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए।"
देवेशाचार्य महाराज ने कहा, "यह बहुत संतोष की बात है कि अयोध्या में अब नॉन-वेज खाने की बिक्री और डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया है।" अयोध्या प्रशासन ने शुक्रवार को राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में नॉन-वेज भोजन की डिलीवरी पर बैन लगाया है। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया। अयोध्या में कुछ होटल और होमस्टे मेहमानों को नॉन-वेज भोजन और शराब परोस रहे थे। इन स्थानों को ऐसी प्रथाओं को बंद करने के लिए सख्त चेतावनी दी गई है।