भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट एमपी हाईकोर्ट के जजों के दौरे पर सुनवाई करेगा

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भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट एमपी हाईकोर्ट के जजों के दौरे पर सुनवाई करेगा

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई का निर्णय लिया है। यह मामला धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं से जुड़ा है, जहां दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक दावे हैं।

Key Takeaways

  • सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद पर सुनवाई का निर्णय लिया है।
  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश चुनौती दी गई है।
  • मुस्लिम पक्ष को एएसआई रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज करने का पर्याप्त समय नहीं मिला।
  • सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
  • दोनों पक्षों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

नई दिल्ली, 31 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें धार जिले में चल रहे भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद के विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई सूची के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा विपुल एम. पंचोली की बेंच एक अप्रैल को मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करेगी।

इस याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा 16 मार्च को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश में, अगली सुनवाई की तारीख से पहले विवादित भोजशाला परिसर का व्यक्तिगत निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया था और नियमित सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख तय की गई थी।

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी में यह तर्क दिया है कि उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

इससे पहले, 16 मार्च को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने लंबी बहस सुनने के बाद टिप्पणी की थी कि भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर से जुड़े कई विवादों को ध्यान में रखते हुए, अगली सुनवाई से पहले वह स्वयं उस स्थल का दौरा करेंगी।

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की अगुवाई वाली बेंच ने यह स्पष्ट किया था कि निरीक्षण के दौरान किसी भी पक्ष को वहां मौजूद रहने की अनुमति नहीं होगी।

एमपी हाई कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को यह निर्देश भी दिया था कि वे एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां, सुझाव और जवाब दो अप्रैल से पहले प्रस्तुत करें। इसी दिन से इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू होनी है।

एएसआई ने इस संरक्षित स्मारक का विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था और संकेत दिया था कि मौजूदा ढांचे में पूर्व के मंदिर वास्तुकला की विशेषताएं मौजूद हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति उठाई है।

यह विवाद भोजशाला परिसर के ऐतिहासिक स्वरूप को लेकर किए जा रहे विरोधाभासी दावों पर आधारित है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मूल रूप से एक मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के निष्कर्षों और सर्वेक्षण के दौरान अपनाई गई कार्यप्रणाली को चुनौती दी है।

गौरतलब है कि 22 जनवरी को पारित एक पिछले आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों समुदायों को इस स्थल पर अपनी-अपनी धार्मिक रीतियों का पालन करने की अनुमति दी थी। बसंत पंचमी की पूजा के लिए समय की कोई पाबंदी न रखते हुए, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया था कि शुक्रवार की नमाज परिसर के भीतर एक अलग निर्धारित क्षेत्र में दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच अदा की जाए।

शीर्ष अदालत ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और दोनों पक्षों से आग्रह किया था कि वे कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करें। इसके साथ ही विवादित स्थल पर धार्मिक अधिकारों के प्रयोग के लिए एक संतुलित रूपरेखा भी निर्धारित की थी।

Point of View

जिसमें धार्मिक और ऐतिहासिक पहलू शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दोनों समुदायों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक कदम है।
NationPress
03/04/2026

Frequently Asked Questions

भोजशाला विवाद क्या है?
भोजशाला विवाद धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर और कमल मौला मस्जिद के बीच का विवाद है, जिसमें दोनों पक्ष ऐतिहासिक दावों के साथ उपस्थित हैं।
सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा?
सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश क्या था?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विवादित स्थल का निरीक्षण करने का आदेश जारी किया था और दो अप्रैल को नियमित सुनवाई तय की थी।
मुस्लिम पक्ष का तर्क क्या है?
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या निर्देश दिए थे?
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों समुदायों को इस स्थल पर अपनी-अपनी धार्मिक रीतियों का पालन करने की अनुमति दी थी।
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