क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने डब्ल्यूबीएसएससी को नई भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट प्रकाशित करने का निर्देश दिया?
सारांश
Key Takeaways
- ओएमआर शीट की प्रकाशन तिथि 10 दिसंबर है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 नौकरियों को रद्द किया।
- नए भर्ती प्रक्रिया के लिए 31 दिसंबर तक का समय है।
- हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों की पहचान को स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
- सभी उम्मीदवारों को ओएमआर शीट की जानकारी दी जाएगी।
कोलकाता, 27 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) को विशेष निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती से संबंधित कैंडिडेट्स की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट 10 दिसंबर तक प्रकाशित की जाए।
शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं सितंबर में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए अलग-अलग आयोजित की गई थीं, और इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं।
कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश बेंच ने डब्ल्यूबीएसएससी को निर्देश दिया है कि दोनों सेक्शन के लिए लिखित परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों की ओएमआर शीट को अलग-अलग प्रकाशित किया जाए। इसके साथ ही, उन्हें कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश दिया गया है।
गुरुवार को, जस्टिस अमृता सिन्हा ने हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
इससे पहले, 19 नवंबर को, जस्टिस सिन्हा की बेंच ने डब्ल्यूबीएसएससी को राज्य के सरकारी स्कूलों में हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के लिए योग्य दागी उम्मीदवारों की पहचान करने और उनके नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों पदों सहित लगभग 26,000 स्कूल नौकरियों को रद्द करने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया को आयोजित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 3 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पुराने आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2016 के लिए डब्ल्यूबीएसएससी का पूरा पैनल रद्द कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरा पैनल रद्द करना आवश्यक था, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बार-बार आग्रह के बावजूद, न ही राज्य शिक्षा विभाग और न ही कमीशन ने 'बेदाग' और 'दागी' कैंडिडेट्स के लिए अलग-अलग सूचियाँ प्रदान की थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नई भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी की जाए। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने 'दागी' शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया था, लेकिन 'बेदाग' शिक्षकों को भाग लेने की अनुमति दी थी।