क्या यूएई और बहरीन में हत्या के मामले में सीबीआई ने भारतीयों के खिलाफ चार्जशीट दायर की?

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क्या यूएई और बहरीन में हत्या के मामले में सीबीआई ने भारतीयों के खिलाफ चार्जशीट दायर की?

सारांश

क्या सीबीआई ने यूएई और बहरीन में हत्या के मामलों में भारतीय नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की? जानें इस जटिल जांच के बारे में, जिसमें दो भारतीयों के खिलाफ आरोप लगे हैं।

Key Takeaways

  • सीबीआई ने यूएई और बहरीन में हत्या के मामलों में कार्रवाई की है।
  • भारतीय नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है।
  • जांच में स्थानीय एजेंसियों से समन्वय किया गया।
  • भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को मजबूत करने के लिए कार्रवाई की गई।
  • सीबीआई न्याय की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।

नई दिल्ली, 27 जून (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन में हत्या से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दो भारतीयों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह कार्रवाई उन दोनों देशों के आधिकारिक अनुरोधों के आधार पर की गई है, जहां भारतीय नागरिकों ने गंभीर आपराधिक कृत्य किए थे।

सीबीआई ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर यूएई और बहरीन की संबंधित एजेंसियों से ऐसे सबूत एकत्र किए हैं जो भारतीय कानूनों के अंतर्गत अदालत में पेश किए जा सकें। इन मामलों में इंदर जीत सिंह और सुभाष चंदर महला के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया है।

पहला मामला यूएई में रामलिंगम नटेशन की हत्या से संबंधित है। यूएई से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत इंदर जीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि अबू धाबी में रहने वाला मृतक रामलिंगम नटेशन अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड बेचता था, और इंदर जीत सिंह उसी से सिम कार्ड उधार लेता था।

समय के साथ इंदर जीत सिंह पर 300 एईडी (संयुक्त अरब अमीरात दिरहम) का कर्ज चढ़ गया। जब रामलिंगम ने इंदर जीत के नियोक्ता से उसके वेतन में से राशि काटने की मांग की, तो इंदर जीत ने हत्या की योजना बनाई। उसने 28 अगस्त 2008 को रामलिंगम को अकेला पाकर उस पर धारदार चाकू से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

गृह मंत्रालय से अभियोजन की स्वीकृति मिलने के बाद, सीबीआई ने इंदर जीत सिंह के खिलाफ दिल्ली की सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

दूसरा मामला बहरीन में नियोक्ता की हत्या से संबंधित है। बहरीन से प्राप्त प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद, विदेश मंत्रालय ने सुभाष चंदर महला के खिलाफ मामला सीबीआई को सौंपा। इसके आधार पर सीबीआई ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 404 (गबन) के तहत मामला दर्ज किया।

जांच के अनुसार, सुभाष चंदर महला बहरीन में ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। अपने नियोक्ता के कथित दुर्व्यवहार से नाराज होकर, उसने उसकी हत्या की योजना बनाई और 31 जनवरी 2011 को मौके का फायदा उठाकर जब उसका नियोक्ता अकेला था, उस पर एक ठोस वस्तु से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

पूरी जांच के बाद, सीबीआई ने गृह मंत्रालय से अभियोजन की अनुमति लेकर दिल्ली की सीबीआई अदालत में सुभाष चंदर महला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।

सीबीआई विदेश में अपराध करने वाले भारतीय नागरिकों के खिलाफ स्थानीय अभियोजन शुरू करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।

Point of View

बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी मजबूत किया जाता है।
NationPress
04/08/2025

Frequently Asked Questions

सीबीआई ने चार्जशीट क्यों दायर की?
सीबीआई ने यूएई और बहरीन में भारतीय नागरिकों द्वारा की गई हत्या के मामलों में चार्जशीट दायर की है ताकि न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
मामलों की जांच कैसे हुई?
सीबीआई ने विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करते हुए यूएई और बहरीन की एजेंसियों से सबूत एकत्र किए।
क्या आरोप हैं?
आरोपों में हत्या और गबन के गंभीर मामले शामिल हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आते हैं।