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क्या चेन्नई में 4,079 पोलिंग स्टेशनों पर लगाए गए कैंप, वोटर लिस्ट पर 18 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं?

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क्या चेन्नई में 4,079 पोलिंग स्टेशनों पर लगाए गए कैंप, वोटर लिस्ट पर 18 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं?

सारांश

चेन्नई जिले में 4,079 पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता पंजीकरण कैंप लगाए गए हैं, जहां नागरिक अपने नाम दर्ज करने और आपत्तियां दर्ज करने का कार्य कर सकते हैं। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चल रही है। समय सीमा 18 जनवरी 2026 तक है।

मुख्य बातें

4,079 पोलिंग स्टेशनों पर विशेष मतदाता पंजीकरण कैंप स्थापित किए गए हैं।
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2026 है।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग करें।
अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए फॉर्म 8 का प्रयोग करें।
फॉर्म 7 का उपयोग करके आपत्ति दर्ज करें।

चेन्नई, ११ जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। तमिलनाडु में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत रविवार को चेन्नई जिले के सभी 4,079 पोलिंग स्टेशनों पर विशेष मतदाता पंजीकरण और रिवीजन कैंप लगाए गए हैं। यह जानकारी ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने दी।

आधिकारिक बयान के अनुसार यह प्रक्रिया भारतीय चुनाव आयोग (आईसीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा रही है ताकि आगामी चुनावों से पहले एक सही और समावेशी वोटर लिस्ट सुनिश्चित की जा सके।

इस प्रक्रिया के तहत, चेन्नई जिले के लिए मसौदा मतदाता सूची १९ दिसंबर, २०२५ को प्रकाशित की गई थी। मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए १८ जनवरी २०२६ तक का समय दिया गया है।

इस दौरान योग्य नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं, सुधार करा सकते हैं या अपना नाम हटाने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।

मतदाता की सुविधा के लिए, पहले 27 और 28 दिसंबर 2025 को सभी पोलिंग स्टेशनों पर विशेष कैंप लगाए गए थे और फिर 3 और 4 जनवरी 2026 को भी आयोजित किए गए थे। इन कैंपों में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

इसी प्रयास को जारी रखते हुए, शनिवार को भी खास कैंप लगाए गए और अब अधिकारियों ने इस पहल को रविवार तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत जिले के सभी 4,079 पोलिंग स्टेशनों पर कैंप संचालित हो रहे हैं।

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है, विशेषकर उन लोगों से जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं हैं और जिन्होंने हाल ही में 18 साल की उम्र पूरी की है और वोट देने के योग्य हैं। ऐसे आवेदक अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा, कोई भी वोटर जिसका नाम पहले से ही किसी विशेष विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में है, वह फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस फॉर्म का उपयोग किसी प्रस्तावित नाम को शामिल करने का विरोध करने या वोटर लिस्ट से मौजूदा नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जा सकता है।

जो वोटर अपनी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, वे पते में बदलाव, मौजूदा वोटर लिस्ट में एंट्री में सुधार, वोटर फोटो पहचान पत्र बदलने और वोटरों को दिव्यांग व्यक्ति के तौर पर मार्क करने के लिए आवेदन फॉर्म 8 के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि चुनावों को सुचारू रूप से कराने के लिए सही वोटर डेटा बहुत जरूरी है और सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी जानकारी वेरिफाई करें और 18 जनवरी की तय समय सीमा के भीतर जरूरी आवेदन जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं कैंप में जाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकता हूँ?
हाँ, आप कैंप में जाकर फॉर्म 6 के माध्यम से अपना नाम शामिल करवा सकते हैं।
कब तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है?
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2026 है।
क्या मैं अपनी जानकारी अपडेट कर सकता हूँ?
जी हाँ, आप फॉर्म 8 के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम कैसे जोड़ा जाता है?
आपको फॉर्म 6 भरकर और एक घोषणा पत्र के साथ इसे जमा करना होगा।
क्या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम हटाने की प्रक्रिया है?
हाँ, आप फॉर्म 7 का उपयोग कर सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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