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सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली हाईकोर्ट में देंगे एसईएम कोर्ट के हिरासत आदेश को चुनौती

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सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली हाईकोर्ट में देंगे एसईएम कोर्ट के हिरासत आदेश को चुनौती

सारांश

जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रदर्शन के मामले में हिरासत में लिए गए सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। एसईएम कोर्ट ने उनकी जमानत अमान्य कर हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ाई, जिसे वे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

मुख्य बातें

सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली हाईकोर्ट में एसईएम कोर्ट के हिरासत आदेश को चुनौती देंगे।
एसईएम ऋतु राज ने दोनों की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई; उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है।
13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में 14 लोग हिरासत में लिए गए थे, जो मतदाता सूची के एसआईआर में अनियमितताओं का विरोध कर रहे थे।
कोर्ट ने 11 अक्टूबर के मुचलके की शर्तों का उल्लंघन और पहचान दस्तावेजों में विसंगतियाँ पाए जाने पर जमानत अमान्य घोषित की।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि रिहाई पर दोनों पुनः कानून तोड़ने और दूसरों को उकसाने की आशंका है।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है, जिसमें वे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देंगे जिसके तहत जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह कदम एसईएम कोर्ट के आदेश के ठीक एक दिन बाद उठाया गया है।

मुख्य घटनाक्रम

13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर निजी परिसर से अनधिकृत प्रवेश करने और पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्य-निर्वहन में बाधा डालने के आरोप में 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें सौरव दास, आशुतोष रांका और पार्टी सदस्य अजिंक्य शिंदे भी शामिल थे। सीजेपी सदस्य मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी।

एसईएम कोर्ट का आदेश

सोमवार को पाँच दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद एसईएम ऋतु राज ने दोनों नेताओं को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी ने ऐसे ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिनसे शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका है।

कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि दोनों नेताओं ने 11 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम जिले के एसईएम के समक्ष दिए गए मुचलके (बॉन्ड) की शर्तों का उल्लंघन किया और शांति भंग की। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके इस आश्वासन पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वे भविष्य में कानून नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उनका पिछला आचरण और जांच में मिले साक्ष्य इसके विपरीत संकेत देते हैं।

जमानत अमान्य होने का मामला

जांच के दौरान एसईएम कोर्ट ने दोनों नेताओं की ओर से पेश की गई जमानत को भी अमान्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पहचान दस्तावेजों में विसंगतियाँ थीं और जमानतदार उन व्यक्तियों के बारे में बुनियादी जानकारी भी नहीं दे सके जिनकी वे जमानत ले रहे थे। कोर्ट ने उन्हें नई जमानत (श्योरिटी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

पुलिस का पक्ष

दिल्ली पुलिस ने हिरासत जारी रखने को उचित ठहराते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने बार-बार कानून का उल्लंघन किया है। पुलिस ने यह भी आशंका जताई कि रिहाई की स्थिति में वे न केवल पुनः कानून तोड़ सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। गौरतलब है कि यह मामला चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में सामने आया है।

आगे क्या होगा

अब दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली याचिका तय करेगी कि दोनों नेताओं की हिरासत बरकरार रहेगी या उन्हें राहत मिलेगी। यह मामला राजनीतिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंधित क्षेत्रों में पुलिस कार्रवाई और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन के व्यापक प्रश्न को भी सामने लाता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

न्यायिक हिरासत के विस्तार को वैध ठहराने के लिए एक ऊँचा मानदंड स्थापित करता है — जिसकी दिल्ली हाईकोर्ट में परीक्षा होगी। मतदाता सूची एसआईआर के खिलाफ विरोध की पृष्ठभूमि में यह मामला चुनावी जवाबदेही की माँग करने वालों पर असर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
RashtraPress
20 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को क्यों हिरासत में लिया गया?
दोनों नेताओं को 13 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर पर निजी परिसर से अनधिकृत प्रवेश करने और पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी से रोकने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। वे मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे।
एसईएम कोर्ट ने हिरासत क्यों बढ़ाई?
एसईएम कोर्ट ने पाया कि दोनों नेताओं ने 11 अक्टूबर के मुचलके की शर्तों का उल्लंघन किया और जांच अधिकारी ने शांति भंग की आशंका के ठोस सबूत पेश किए। कोर्ट ने यह भी माना कि उनके पिछले आचरण को देखते हुए उनके आश्वासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
दोनों नेताओं की जमानत क्यों अमान्य हुई?
एसईएम कोर्ट ने जाँच में पाया कि जमानत देने वाले लोग संबंधित व्यक्तियों के बारे में बुनियादी जानकारी नहीं दे सके और पहचान दस्तावेजों में विसंगतियाँ थीं। इसके चलते कोर्ट ने जमानत अमान्य घोषित करते हुए नई श्योरिटी पेश करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका से क्या हो सकता है?
दिल्ली हाईकोर्ट एसईएम कोर्ट के हिरासत आदेश की समीक्षा करेगा और यदि याचिका सुनवाई योग्य पाई गई तो दोनों नेताओं को राहत या जमानत मिल सकती है। हाईकोर्ट का फैसला इस मामले की आगे की दिशा तय करेगा।
मतदाता सूची एसआईआर विवाद क्या है?
सीजेपी सदस्य मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की थी। यह विवाद चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठाए गए सवालों से जुड़ा है।
राष्ट्र प्रेस
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