क्या सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ?
सारांश
Key Takeaways
- सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ।
- आरोपी राजेश खीमजी ने आवारा कुत्तों के मुद्दे को लेकर हमला किया।
- मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
- पुलिस ने सभी जरूरी सबूत जुटा लिए हैं।
- दूसरे आरोपी सैयद तसहीन रजा की भी संलिप्तता है।
नई दिल्ली, 1 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले की आगे की सुनवाई अब सेशन कोर्ट में होगी। शनिवार को आरोपी राजेश भाई खीमजी के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
अदालत ने यह निर्देश दिया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की सुनवाई सेशन कोर्ट में की जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में होगी।
यह मामला 20 अगस्त का है, जब सीएम रेखा गुप्ता अपने आधिकारिक निवास पर जनसुनवाई कर रही थीं। इसी दौरान गुजरात निवासी राजेश खीमजी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। हमले के बाद सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। प्रारंभिक पूछताछ में राजेश खीमजी ने बताया कि वह आवारा कुत्तों के मुद्दे को लेकर नाराज था, और इसी कारण उसने हमला किया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस हमले में राजेश खीमजी का साथी सैयद तसहीन रजा शामिल था। पुलिस के मुताबिक, सैयद ने हमले की साजिश में राजेश की मदद की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी जरूरी सबूत जुटा लिए हैं और मामले की पूरी जांच लगभग पूरी कर ली गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया सेशन कोर्ट में पूरी की जाएगी, जहां दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश देते हुए मामले की गंभीरता को ध्यान में रखा। चार्जशीट में आरोपियों पर हमले करने, सुरक्षा बलों के सामने कार्रवाई में बाधा डालने और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है, जब दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी।