पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट की अग्रिम जमानत, कांग्रेस बोली- न्याय की लौ अब भी जिंदा है
सारांश
Key Takeaways
सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को 1 मई 2026 को अग्रिम जमानत प्रदान की, जो असम पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से संबंधित है। इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने खुलकर स्वागत किया और कहा कि इससे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का संदेश मजबूत होता है।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश और पार्टी सांसद एवं खेड़ा के वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है और गिरफ्तारी — विशेषकर मानहानि के कथित मामलों में — कोई सामान्य कदम नहीं, बल्कि अंतिम उपाय होनी चाहिए।
जयराम रमेश ने कहा,