क्या दिल्ली कोर्ट आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करेगा?

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क्या दिल्ली कोर्ट आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करेगा?

सारांश

दिल्ली की अदालत में आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें संजय भंडारी से जुड़े मामले में आरोपी बनाया है। यह मामला राजनीति और व्यापार की दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

Key Takeaways

  • रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं।
  • संजय भंडारी से जुड़े मामले में ईडी की जांच चल रही है।
  • अदालत में सुनवाई आज होगी।
  • ईडी ने कई संपत्तियों को अटैच किया है।
  • यह मामला राजनीतिक और व्यावसायिक नैतिकता से जुड़ा है।

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की एक अदालत आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने वाली है। इस एजेंसी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को यूके के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है।

पिछले महीने, ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक शिकायत दायर की थी।

अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष जुलाई में पीएमएलए के अंतर्गत वाड्रा का बयान दर्ज किया गया था। फेडरल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा का संबंध भंडारी से जुड़े विदेशी वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों से जोड़ा है, जिन पर पहले से ही विदेश में बिना बताए संपत्ति रखने का आरोप है।

भंडारी 2016 में भारत छोड़कर चला गया था। उसे तब से दिल्ली की एक कोर्ट ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। ईडी की जांच 2016 में भंडारी पर हुई आयकर छापे की एक श्रृंखला से शुरू हुई, जिसमें कथित तौर पर ऐसे ईमेल और दस्तावेज मिले थे जो वाड्रा और उसके सहयोगियों के साथ उसके संबंधों की ओर इशारा करते थे।

ईडी ने पहले भारत में कई संपत्तियों को अटैच किया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे वाड्रा या उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित हैं। साथ ही दावा किया गया है कि ये भंडारी के विदेशी लेन-देन से अर्जित अपराध की कमाई हैं।

इस बीच, एक संबंधित मामले में, ईडी ने एक विशेष कोर्ट को बताया है कि वाड्रा को गुरुग्राम में एक विवादास्पद जमीन डील से अपराध की कमाई के तौर पर 58 करोड़ रुपए मिले थे।

इनमें से 53 करोड़ रुपए स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से और बाकी 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग के माध्यम से भेजे गए थे। ईडी ने कहा कि इन फंड्स का इस्तेमाल कथित तौर पर वाड्रा ने अचल संपत्ति खरीदने, निवेश करने, लोन देने और अपनी ग्रुप कंपनियों की देनदारियों को निपटाने के लिए किया था।

जांच के दौरान, केंद्रीय एजेंसी ने 38.69 करोड़ रुपए की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया, जिन्हें अपराध की कमाई के सीधे या मूल्य के बराबर के रूप में पहचाना गया है।

एजेंसी द्वारा लिस्टेड प्रॉपर्टीज में राजस्थान के बीकानेर में जमीन; गुरुग्राम में गुड अर्थ सिटी सेंटर में यूनिट्स; मोहाली में बेस्टेक बिजनेस टॉवर में यूनिट्स; और अहमदाबाद में जय अम्बे टाउनशिप में आवासीय यूनिट्स शामिल हैं।

Point of View

यह मामला भारतीय राजनीति और व्यावसायिक नैतिकता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। रॉबर्ट वाड्रा और अन्य संबंधित व्यक्तियों को न्याय का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

NationPress
06/12/2025

Frequently Asked Questions

रॉबर्ट वाड्रा पर क्या आरोप हैं?
रॉबर्ट वाड्रा पर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।
ईडी ने कब शिकायत दायर की थी?
ईडी ने पिछले महीने पीएनएलए के तहत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दायर की थी।
भंडारी कब भारत छोड़कर गए थे?
भंडारी 2016 में भारत छोड़कर गए थे।
क्या वाड्रा की संपत्तियां अटैच की गई हैं?
हां, ईडी ने वाड्रा से संबंधित कई संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है।
इस मामले की सुनवाई कब है?
सुनवाई आज दिल्ली की अदालत में होनी है।
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