2 अक्टूबर 2026
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दिल्ली मेट्रो: विरोध-प्रदर्शन के चलते 11 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद, DMRC ने जारी की एडवाइजरी

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दिल्ली मेट्रो: विरोध-प्रदर्शन के चलते 11 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद, DMRC ने जारी की एडवाइजरी

सारांश

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के ऐलान और BNSS धारा 163 लागू होने के बाद DMRC ने 11 केंद्रीय मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट रोक दी है। राजीव चौक, मंडी हाउस सहित 4 स्टेशनों पर इंटरचेंज जारी रहेगा। लाखों दैनिक यात्रियों को वैकल्पिक रूट लेना होगा।

मुख्य बातें

DMRC ने 2 अक्टूबर 2026 को सुरक्षा कारणों से 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद की।
बंद स्टेशनों में राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, नई दिल्ली, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सहित कई केंद्रीय स्टेशन शामिल हैं।
राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की माँग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान है।
दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में BNSS धारा 163 लागू की है।
DMRC ने यात्रियों से यात्रा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखने की अपील की है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को राजधानी में विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनज़र 11 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। DMRC की ओर से जारी आधिकारिक एडवाइजरी में कहा गया है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा।

कौन-से स्टेशन हुए बंद

DMRC के सर्विस अपडेट के अनुसार जिन 11 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद की गई है, वे हैं — जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन। ये सभी स्टेशन नई दिल्ली जिले और सेंट्रल दिल्ली के सर्वाधिक व्यस्त इलाकों में स्थित हैं।

इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी

हालाँकि DMRC ने यात्रियों को आंशिक राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट — इन चार स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा बाधित नहीं होगी। यात्री इन स्टेशनों पर एक मेट्रो लाइन से दूसरी लाइन पर जा सकेंगे, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलना या बाहर से प्रवेश करना संभव नहीं होगा।

विरोध-प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था

रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की माँग को लेकर कई संगठनों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है, जो सार्वजनिक जमावड़े पर प्रतिबंध से संबंधित है। मेट्रो स्टेशनों पर रोक को इसी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है ताकि भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में बड़े प्रदर्शनों के दौरान DMRC ने मेट्रो स्टेशन बंद किए हों। इससे पहले भी किसान आंदोलन, जन-प्रदर्शनों और उच्च-सुरक्षा कार्यक्रमों के दौरान कई बार इसी तरह की अस्थायी रोक लगाई जा चुकी है।

आम यात्रियों पर असर

बंद किए गए स्टेशन दिल्ली के सबसे व्यस्त केंद्रीय गलियारे का हिस्सा हैं — इनसे रोज़ाना लाखों यात्री आवाजाही करते हैं। ऑफिस जाने वाले यात्रियों, पर्यटकों और कनेक्टिंग यात्रा करने वाले लोगों को वैकल्पिक रूट या निकटवर्ती खुले स्टेशनों का सहारा लेना पड़ेगा।

DMRC की यात्रियों से अपील

DMRC ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर अपडेट ज़रूर देखें। स्थिति सामान्य होने पर स्टेशन खोले जाने की उम्मीद है, लेकिन प्रशासन ने अभी कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

खासकर जब प्रदर्शन एक निर्धारित स्थान जंतर-मंतर पर सीमित हो। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे जैसी संवैधानिक माँग पर प्रदर्शन के जवाब में BNSS धारा 163 का प्रयोग, असहमति की जगह और राज्य की प्रतिक्रिया के बारे में व्यापक सवाल खड़े करता है। लाखों आम यात्रियों को जो असुविधा होगी, वह इस फैसले की असली कीमत है।
RashtraPress
2 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आज दिल्ली में कौन-से मेट्रो स्टेशन बंद हैं?
2 अक्टूबर 2026 को DMRC ने जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन — कुल 11 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद की है। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी।
दिल्ली मेट्रो स्टेशन क्यों बंद किए गए हैं?
जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की माँग को लेकर कई संगठनों द्वारा प्रदर्शन के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में BNSS धारा 163 लागू की है। भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए DMRC ने सुरक्षा एहतियात के तौर पर ये स्टेशन बंद किए हैं।
क्या बंद स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा मिलेगी?
हाँ, राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट — इन चार स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। यात्री इन स्टेशनों पर एक लाइन से दूसरी लाइन बदल सकेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे और न ही बाहर से प्रवेश कर पाएंगे।
DMRC एडवाइजरी के बाद यात्रियों को क्या करना चाहिए?
DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले DMRC की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर ताज़ा अपडेट चेक करें। जिन यात्रियों का गंतव्य बंद स्टेशनों के पास है, उन्हें वैकल्पिक रूट या निकटवर्ती खुले स्टेशन की पहचान पहले से करनी होगी।
दिल्ली में जंतर-मंतर पर आज किस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है?
रिपोर्टों के अनुसार, कई संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की माँग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में BNSS धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं।
राष्ट्र प्रेस
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