क्या दिल्ली के सरोजिनी नगर में 25 लाख रुपये की चोरी का मामला सुलझा?

सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली में चोरी के मामलों में तेजी से कार्रवाई होती है।
- पुलिस की विशेष टीमों का गठन अपराधियों को पकड़ने में मददगार साबित होता है।
- सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण महत्वपूर्ण है।
- आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग अक्सर सीरियल्स से प्रेरित होते हैं।
- समाज में अपराध के प्रति जागरूकता जरूरी है।
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के सरोजिनी नगर पुलिस थाने की टीम ने एक चोरी के रोचक मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों राजेंद्र कुमार (43) और राजेश कुमार (36) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 23.50 लाख रुपये और अलमारी काटने में काम आने वाली कटर मशीन बरामद की है।
राजेंद्र सेक्टर-7, आरके पुरम का निवास है जबकि राजेश बुराड़ी का रहने वाला है।
23 सितंबर को सरोजिनी नगर थाना पुलिस को एक घर में चोरी की सूचना मिली। एएसआई नरेंद्र अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे और ओडिया समाज ट्रस्ट की कार्यकारी निदेशक जेआर दास का बयान दर्ज किया। इसके आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। मामले को सुलझाने के लिए एसएचओ अतुल त्यागी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसआई दीपक, एएसआई नरेंद्र, हेड कांस्टेबल अमरजीत, पुष्पेंद्र, निर्वेश, दिलबाग, अजीत, मेनपाल और कांस्टेबल भरत सोलंकी शामिल थे।
टीम ने 11 दिन तक कड़ी मेहनत की। 40 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई। मोबाइल नंबरों की निगरानी की गई और कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। फुटेज में संदिग्धों को टोपी, तौलिया और दस्ताने पहनकर भेष बदलते देखा गया। ऑटो-रिक्शा चालक से पूछताछ में पता चला कि उसने संदिग्धों को नेताजी नगर में छोड़ा था। सीसीटीवी विश्लेषण से राजेंद्र कुमार की मौजूदगी का पता चला। गिरफ्तार करने के बाद राजेंद्र ने गुनाह कबूल किया और बताया कि उसने अपने साथी राजेश के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची।
पुलिस ने राजेश के मानसरोवर पार्क, शाहदरा स्थित ससुराल से 14.50 लाख रुपये और बुराड़ी स्थित घर से 9 लाख रुपये बरामद किए। चोरी किए गए कुल 25 लाख रुपये में से 23.50 लाख रुपये और कटर मशीन जब्त की गई। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
राजेंद्र एक एनजीओ में ड्राइवर है और उसने टीवी सीरियल 'क्राइम पेट्रोल' देखकर चोरी की साजिश रची। राजेश ने उसका साथ दिया। मामला एफआईआर नंबर 474/2025 के तहत दर्ज है, जिसमें बीएनएस की धारा 305(बी), 331(4), 317(2) और 61(2) लागू की गई हैं। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने टीम की सराहना की है।