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गुजरात पुलिस ने वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर ₹1.49 करोड़ की शराब जब्त की, राजस्थान का ट्रक चालक गिरफ्तार

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गुजरात पुलिस ने वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर ₹1.49 करोड़ की शराब जब्त की, राजस्थान का ट्रक चालक गिरफ्तार

सारांश

गुजरात एसएमसी की एक रात की कार्रवाई में वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर ₹1.49 करोड़ की शराब और ₹25 लाख का ट्रक जब्त। राजस्थान का एक चालक गिरफ्तार, तीन आरोपी फरार — और यह इस साल की ₹38.89 करोड़ की कुल जब्ती की एक और कड़ी है।

मुख्य बातें

गुजरात एसएमसी ने 9-10 जून 2026 की रात वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर ₹1.49 करोड़ की आईएमएफएल जब्त की।
ट्रक में 1,300 बक्से और 1,49,224 बोतलें मिलीं; कुल जब्त संपत्ति का मूल्य ₹1,74,27,512 ।
राजस्थान के जयपुर जिले का ट्रक चालक इकबाल खान गिरफ्तार; विवेकानंद नगर पुलिस स्टेशन को सौंपा गया।
कथित आपूर्तिकर्ता सुरेंद्र गुर्जर सहित तीन वांछित आरोपी अभी भी फरार।
गुजरात विधानसभा के आँकड़ों के अनुसार 25 जनवरी 2026 तक सीमा चौकियों पर ₹38.89 करोड़ की शराब जब्त हो चुकी थी।

गुजरात राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) ने 9-10 जून 2026 की रात वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर अहमदाबाद ग्रामीण के बिबीपुरा गाँव के निकट निषेधाज्ञा अभियान के दौरान ₹1.49 करोड़ से अधिक मूल्य की भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) जब्त की। दस्करोई तालुका में की गई इस कार्रवाई में एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया और तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।

कैसे हुई कार्रवाई

विशिष्ट गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक वाईजे राठौड़ के नेतृत्व में एसएमसी की एक टीम ने एक टाटा ट्रक को रोका, जो कथित तौर पर गुजरात के निषेध कानूनों का उल्लंघन करते हुए राज्य में शराब की बड़ी खेप पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। अधिकारियों के अनुसार, ट्रक में 1,300 बक्से मिले जिनमें 1,49,224 बोतलें आईएमएफएल भरी थीं।

जब्त संपत्ति का विवरण

अधिकारियों के अनुसार जब्त शराब का मूल्य ₹1,49,22,312 आँका गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने ₹25 लाख मूल्य का ट्रक और ₹5,000 मूल्य का एक मोबाइल फोन भी जब्त किया। कुल जब्त संपत्ति का मूल्य ₹1,74,27,512 है।

गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई

गिरफ्तार ट्रक चालक की पहचान इकबाल खान के रूप में हुई है, जो राजस्थान के जयपुर जिले की दुदू तहसील के मोराद गाँव का निवासी है। आरोपी को आगे की जाँच के लिए विवेकानंद नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। मामला गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 336 और 339 के तहत दर्ज किया गया है।

तीन वांछित आरोपी अभी भी फरार

पुलिस ने इस मामले में तीन वांछित आरोपियों के नाम उजागर किए हैं — शराब के कथित आपूर्तिकर्ता सुरेंद्र गुर्जर, ट्रक का मालिक, और राजकोट का एक अज्ञात व्यक्ति। जाँचकर्ता अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क की पूरी आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने में जुटे हैं।

गुजरात में शराबबंदी और बढ़ती तस्करी

यह जब्ती हाल के महीनों में गुजरात में शराबबंदी से जुड़े कई बड़े अभियानों की कड़ी में एक और कड़ी है। इस महीने की शुरुआत में एसएमसी ने राजकोट जिले के भारुडी गाँव के पास ₹1.51 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की थी और 41,580 बोतलें बरामद की थीं — उस मामले में कुल जब्त संपत्ति ₹1.81 करोड़ से अधिक थी। जनवरी में मध्य गुजरात में महिसागर, वडोदरा और पंचमहल जिलों में सिलसिलेवार अभियानों में ₹2 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की गई थी, जिसमें इंदौर-अहमदाबाद राजमार्ग से अकेले ₹97.4 लाख की बरामदगी हुई थी। गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में गुजरात विधानसभा में जारी आँकड़ों के अनुसार, 25 जनवरी तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा चौकियों पर ₹38.89 करोड़ की शराब जब्त की जा चुकी थी — जो शराबबंदी वाले राज्य में अंतरराज्यीय तस्करी की लगातार बनी चुनौती को रेखांकित करता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने से ही रुकेगी। तीन वांछित आरोपियों का फरार रहना यह भी संकेत देता है कि पकड़ा जाने वाला चालक अक्सर सबसे छोटी कड़ी होता है — असली नेटवर्क अछूता रह जाता है। जब तक अंतरराज्यीय समन्वय और खुफिया तंत्र नहीं सुधरता, ये कार्रवाइयाँ सुर्खियाँ तो देंगी, पर तस्करी की जड़ नहीं काट पाएंगी।
RashtraPress
26 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुजरात एसएमसी ने वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर क्या जब्त किया?
गुजरात राज्य निगरानी प्रकोष्ठ ने 9-10 जून 2026 की रात बिबीपुरा गाँव के पास एक टाटा ट्रक से 1,49,224 बोतलें आईएमएफएल जब्त कीं, जिनका मूल्य ₹1,49,22,312 है। ट्रक और मोबाइल फोन सहित कुल जब्त संपत्ति ₹1,74,27,512 आँकी गई है।
इस मामले में किसे गिरफ्तार किया गया है?
ट्रक चालक इकबाल खान को गिरफ्तार किया गया है, जो राजस्थान के जयपुर जिले की दुदू तहसील के मोराद गाँव का निवासी है। उसे विवेकानंद नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है और आगे की जाँच जारी है।
इस मामले में कौन-से कानून लागू हुए हैं?
मामला गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 336 और 339 के तहत दर्ज किया गया है। ये धाराएँ अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर लागू होती हैं।
गुजरात में इस साल शराब तस्करी की स्थिति कैसी है?
गुजरात विधानसभा में जारी आँकड़ों के अनुसार 25 जनवरी 2026 तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा चौकियों पर ₹38.89 करोड़ की शराब जब्त की जा चुकी थी। इस महीने की शुरुआत में राजकोट के पास ₹1.51 करोड़ और जनवरी में मध्य गुजरात में ₹2 करोड़ से अधिक की बरामदगी भी हुई।
इस मामले में अभी कौन से आरोपी फरार हैं?
पुलिस ने तीन वांछित आरोपियों की पहचान की है — शराब के कथित आपूर्तिकर्ता सुरेंद्र गुर्जर, ट्रक का मालिक, और राजकोट का एक अज्ञात व्यक्ति। जाँचकर्ता अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क को पूरी तरह उजागर करने में लगे हैं।
राष्ट्र प्रेस
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