14 अगस्त 2026
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गुजरात पुलिस ने वाव-थराद में ₹1.20 करोड़ की शराब जब्त की, चार वांछित

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गुजरात पुलिस ने वाव-थराद में ₹1.20 करोड़ की शराब जब्त की, चार वांछित

सारांश

गुजरात की शराबबंदी के बावजूद राजस्थान से तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। एसएमसी ने वाव-थराद में एक ही छापे में ₹1.32 करोड़ की सामग्री जब्त की और मुख्य आरोपी बाड़मेर का बताया गया — यह दर्शाता है कि अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क कितना सक्रिय है।

मुख्य बातें

गुजरात एसएमसी ने वाव-थराद के बधियापुरा टोल प्लाजा के पास ₹1.20 करोड़ मूल्य की आईएमएफएल और बीयर जब्त की।
कुल 884 बक्सों में 31,836 बोतलें बरामद; सभी जब्त सामग्री का मूल्य ₹1.32 करोड़ ।
मुख्य आरोपी हरीश कंकुना , निवासी सोदियार, बाड़मेर (राजस्थान) — तीन अन्य भी वांछित।
गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) के तहत मामला दर्ज।
अभियान डीजीपी जीएस मलिक के निर्देशों पर चलाया गया; जून और अगस्त में भी एसएमसी ने करोड़ों की शराब पकड़ी थी।

गुजरात पुलिस की राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) ने 14 अगस्त 2026 को वाव-थराद जिले के बधियापुरा टोल प्लाजा के निकट एक बड़े छापे में ₹1.20 करोड़ मूल्य की भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और बीयर बरामद की। अन्य जब्त सामग्री को मिलाकर कुल बरामदगी का मूल्य ₹1.32 करोड़ आँका गया है। इस मामले में चार आरोपियों को वांछित घोषित किया गया है।

छापेमारी का घटनाक्रम

पुलिस निरीक्षक पीवी जेबेलिया के नेतृत्व में एसएमसी की टीम ने थराद तालुका में बधियापुरा टोल प्लाजा की ओर जाने वाले राजमार्ग पर कार्रवाई की। टीम ने लगभग 884 बक्से आईएमएफएल और बीयर बरामद किए, जिनमें कुल 31,836 बोतलें थीं। शराब का मूल्य ₹1,20,47,280 रुपए निर्धारित किया गया।

कानूनी कार्रवाई

थराद पुलिस स्टेशन में गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के सोदियार निवासी हरीश कंकुना को खेप भेजने का मुख्य आरोपी बताया है। ट्रक मालिक, चालक और एक अन्य व्यक्ति भी कथित ऑर्डर और परिवहन के सिलसिले में वांछित हैं।

डीजीपी के निर्देश पर अभियान

यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीएस मलिक के उन निर्देशों के बाद की गई, जिनमें राज्य में अवैध शराब और जुआ गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने को कहा गया था। गौरतलब है कि गुजरात में शराबबंदी कानून अभी भी लागू है, और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियाँ पड़ोसी राज्यों से होने वाली तस्करी पर लगातार नज़र रखती हैं।

पिछली बड़ी बरामदगियाँ

यह जब्ती एसएमसी की हालिया बड़ी कार्रवाइयों की श्रृंखला में नवीनतम है। जून में एसएमसी ने वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर बिबीपुरा के पास ₹1.49 करोड़ से अधिक मूल्य की आईएमएफएल जब्त की थी, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹1.74 करोड़ बताई गई थी। अगस्त के एक अन्य अभियान में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे के पास ₹59.23 लाख मूल्य की 12,843 बोतलें बरामद की गई थीं, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹79.26 लाख आँकी गई।

आगे क्या होगा

मामले की जाँच जारी है और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान से गुजरात में शराब की तस्करी के इस मार्ग पर अब एसएमसी की विशेष निगरानी बढ़ाए जाने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

फिर भी राजस्थान सीमा से लगातार बड़ी खेपें पकड़ी जा रही हैं — जून, अगस्त और अब फिर — जो बताती है कि तस्करी नेटवर्क कानून से एक कदम आगे चल रहा है। डीजीपी स्तर के निर्देशों के बाद की गई यह कार्रवाई दिखाती है कि दबाव ऊपर से है, पर असली सवाल यह है कि आपूर्ति श्रृंखला बार-बार क्यों बहाल हो जाती है। जब तक अंतरराज्यीय समन्वय और सीमा-चौकियों पर स्थायी तंत्र नहीं बनता, छापे केवल लक्षण-उपचार बने रहेंगे।
RashtraPress
14 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुजरात पुलिस ने वाव-थराद में कितनी शराब जब्त की?
एसएमसी ने बधियापुरा टोल प्लाजा के पास ₹1.20 करोड़ मूल्य की आईएमएफएल और बीयर — कुल 31,836 बोतलें — जब्त कीं। अन्य सामग्री सहित कुल जब्ती का मूल्य ₹1.32 करोड़ है।
इस मामले में मुख्य आरोपी कौन है?
पुलिस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के सोदियार निवासी हरीश कंकुना को शराब की खेप भेजने का मुख्य आरोपी बताया है। ट्रक मालिक, चालक और एक अन्य व्यक्ति भी वांछित हैं।
गुजरात में शराब पर प्रतिबंध क्यों है?
गुजरात उन चुनिंदा भारतीय राज्यों में है जहाँ गुजरात निषेध अधिनियम के तहत शराब की बिक्री, परिवहन और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह कानून महात्मा गांधी की विरासत और सामाजिक नीति के तहत लागू है।
एसएमसी ने हाल के महीनों में और कितनी बड़ी बरामदगियाँ की हैं?
जून में वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर ₹1.74 करोड़ और अगस्त में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे के पास ₹79.26 लाख मूल्य की शराब जब्त की गई थी। वाव-थराद की यह कार्रवाई इसी श्रृंखला की ताज़ा कड़ी है।
इस मामले में कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
थराद पुलिस स्टेशन में गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
राष्ट्र प्रेस
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