हरियाणा SIR: 3.77 लाख नए वोटर आवेदन, 6 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
सारांश
मुख्य बातें
हरियाणा की अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 1 अक्टूबर 2026 को बताया कि प्रदेश में विशेष सारांश पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के अंतर्गत नए मतदाता पंजीकरण हेतु कुल 3,77,987 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एसआईआर ड्राफ्ट रोल पर दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 थी। इन आवेदनों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
जिलेवार आवेदनों का ब्यौरा
फॉर्म-6 (नए मतदाता पंजीकरण) के अंतर्गत प्राप्त 3,77,987 आवेदनों में सर्वाधिक आवेदन गुरुग्राम जिले से 39,985, इसके बाद फरीदाबाद से 33,463 और हिसार से 22,001 दर्ज किए गए। वहीं, सबसे कम आवेदन चरखी दादरी जिले से 7,095, पंचकूला से 8,786 और नूहँ से 9,087 रहे।
नाम हटाने के लिए प्रयुक्त फॉर्म-7 के तहत 40,162 प्रपत्र दाखिल किए गए। इनमें पानीपत से सर्वाधिक 3,600, हिसार से 2,790 और सिरसा से 2,539 आवेदन आए।
फॉर्म-8 और मतदाता सूची सुधार
मतदाता सूची में जानकारी सुधारने, पता परिवर्तन और वोटर पहचान पत्र अपडेट कराने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म-8 के तहत 2,14,693 प्रपत्र प्राप्त हुए। इस श्रेणी में कुरुक्षेत्र जिला 14,347 आवेदनों के साथ शीर्ष पर रहा, उसके बाद गुरुग्राम (13,767) और जींद (13,513) का स्थान रहा।
मैपिंग विसंगति नोटिस और पेंडेंसी
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची मैपिंग में गलत जानकारी देने पर कुल 44,91,691 नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 40,56,716 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि अभी भी 4,34,975 मामले लंबित हैं। सर्वाधिक पेंडेंसी फरीदाबाद, करनाल और हिसार जिलों में दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि यह प्रक्रिया ऐसे समय में चल रही है जब राज्य में अगले चुनावी चक्र से पहले मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है।
निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी ERO (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) को निर्देश दिए हैं कि 28 अक्टूबर 2026 तक समस्त लंबित सुनवाइयों का निस्तारण किया जाए। साथ ही प्रत्येक आदेश भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारित किया जाए।
गुरुवार को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें स्पष्ट किया गया कि सुनवाई में अयोग्य पाए गए या जिनका फॉर्म-6 रद्द हुआ है, उनकी दोबारा जाँच अनिवार्य है और किसी भी मतदाता का नाम अनावश्यक कारण से नहीं हटाया जाएगा।
मतदाताओं से अपील
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को आश्वस्त किया है कि नोटिस मिलने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हुआ है, वे संबंधित ERO कार्यालय में सही दस्तावेज लेकर जाएँ और विसंगति दूर करवाएँ। अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने के बाद मतदाता अपना नाम सत्यापित कर सकेंगे।