क्या आयकर विभाग ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को जारी किया?

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क्या आयकर विभाग ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को जारी किया?

सारांश

आयकर विभाग ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए नई एक्सेल यूटिलिटीज जारी की हैं। इनका उपयोग करदाताओं को कर योग्य आय की रिपोर्टिंग में सहायता प्रदान करेगा। जानें इस नई सुविधा के बारे में और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है।

Key Takeaways

  • आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी की गई हैं।
  • इनका उपयोग करदाताओं द्वारा कर योग्य आय की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है।
  • डाउनलोड करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है।
  • यह सुविधा करदाताओं के लिए रिपोर्टिंग को सरल बनाएगी।

नई दिल्ली, 11 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। आयकर विभाग ने शुक्रवार को आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी की हैं, जिनका उपयोग करदाताओं द्वारा कर योग्य पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो इनकम और अन्य से प्राप्त होने वाली आय पर आईटीआर दाखिल करने के लिए किया जा सकता है।

आयकर विभाग ने पहले केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म (ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी दोनों) जारी किए थे, जिससे कुछ ही सीमित करदाताओं को स्पेसिफाइड इनकम क्लासिफिकेशन के साथ उनके आईटीआर को फाइल करने में मदद मिली।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की, "करदाता ध्यान दें! असेस्मेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की एक्सेल यूटिलिटीज अब लाइव हैं और फाइल करने के लिए उपलब्ध हैं।"

इसमें आगे कहा गया, "आयकर विभाग के ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में, आप आईटीआर-2 और आईटीआर-3 यूटिलिटीज डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद, आपको एक विंडोज जिप फाइल मिलेगी, जिससे एक्सेल फाइल प्राप्त की जा सकती है।"

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, 11 जुलाई से, आईटीआर-2 उन व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा फाइल किया जा सकता है, जो आईटीआर-1 (सहज) फाइल करने के पात्र नहीं हैं।

इसके अलावा, विभाग के अनुसार, जो व्यक्ति व्यवसाय या पेशे से लाभ और हानि की आय नहीं रखते हैं और साथ ही साझेदारी फर्म से ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के रूप में व्यवसाय या पेशे से लाभ और हानि की आय नहीं रखते हैं, वे भी आईटीआर-2 फाइल कर सकते हैं।

जिन व्यक्तियों की आय में अगर जोड़ी जाने वाली आय में किसी अन्य व्यक्ति जैसे पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय शामिल है तो वे भी आईटीआर-2 के अंतर्गत आते हैं।

आयकर विभाग ने 27 मई को वित्त वर्ष 2024-25 (असेस्मेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी थी।

आईटी विभाग ने कहा था कि इस विस्तार से हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कम करने और अनुपालन के लिए पर्याप्त समय मिलने की उम्मीद है, जिससे रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित होगी।

Point of View

करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम न केवल अनुपालन को सरल बनाएगा, बल्कि करदाता अपनी आय को सही तरीके से रिपोर्ट कर सकेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी करदाता समय पर और सही जानकारी के साथ अपनी रिटर्न फाइल करें।
NationPress
04/08/2025

Frequently Asked Questions

आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज का उपयोग कैसे करें?
आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन से एक्सेल यूटिलिटीज डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें भरकर अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
कौन से करदाता आईटीआर-2 फाइल कर सकते हैं?
वे व्यक्ति जो आईटीआर-1 (सहज) फाइल करने के पात्र नहीं हैं, वे आईटीआर-2 फाइल कर सकते हैं।
आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है?
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है।