क्या झारखंड डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली बाबूलाल मरांडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई?

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क्या झारखंड डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली बाबूलाल मरांडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई?

सारांश

जाने माने नेता बाबूलाल मरांडी की दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। क्या यह झारखंड की राजनीति में नई उठापटक का संकेत है? जानें इस मामले में अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ और क्या हैं कानूनी विकल्प।

Key Takeaways

  • सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दखलंदाजी को नकारा है।
  • अवमानना की कार्यवाही का उपयोग उचित नहीं है।
  • राज्य सरकार के नियम डीजीपी के पक्ष में हैं।
  • कानूनी विकल्प हमेशा उपलब्ध होते हैं।
  • जनहित याचिकाएं समाज के वास्तव में वंचित वर्ग के हित में होनी चाहिए।

रांची/नई दिल्ली, 18 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दायर अवमानना याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी हैं। ये याचिकाएं झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एवं अन्य की ओर से दायर की गई थीं।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा, "अवमानना की कार्यवाही का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता साधने या निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता। राजनीतिक हिसाब-किताब जनता के बीच जाकर बराबर कीजिए।"

पीठ ने कहा कि मामला मूल रूप से दो अधिकारियों के बीच विवाद का है, जिसे अवमानना का रूप देने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने माना कि राज्य सरकार के नियम मौजूदा डीजीपी अनुराग गुप्ता के पक्ष में हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि यदि कोई अधिकारी अपने पद या सेवा लाभ के नुकसान से असंतुष्ट है, तो उसके पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं। जनहित याचिकाएं केवल समाज के वंचित और असमर्थ वर्ग के हित में दायर की जाती हैं और इसका इस्तेमाल दो प्रतिस्पर्धी अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत झगड़ा सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने दलील दी कि झारखंड में भी उत्तर प्रदेश की तरह 'कार्यवाहक डीजीपी' नियुक्त किया गया है और इस तरह राज्य सरकारें प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रही हैं।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमारे असाधारण अधिकार तब तक चलते हैं, जब तक कोई कानून न बना हो। लेकिन, जब विधानमंडल कानून बना देता है, तब अदालत के निर्देशों के बजाय वही कानून लागू होगा।"

सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं।

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया था कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ' मामले में दिए गए 2006 के फैसले और बाद के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीजीपी अजय कुमार सिंह को उनका दो साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया था और अनुराग गुप्ता को 'कार्यवाहक' डीजीपी के रूप में अवैध रूप से नियुक्त किया गया था।

Point of View

NationPress
18/08/2025

Frequently Asked Questions

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला दो अधिकारियों के बीच का है और इसे राजनीतिक विवाद में बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
क्या डीजीपी की नियुक्ति में कोई कानूनी समस्या थी?
याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।